लापरवाह वाहन चालक को 02 वर्ष का कारावास तथा 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया

सैलाना। न्‍यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा आरोपी रविराज पिता गोविन्द उर्फ कालुराम मुनिया आयु 25 वर्ष निवासी बिलंपाक जिला रतलाम को धारा 304-क भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 06/02/2017 मे दोपहर करीब 2 बजे राजेश अपनी मोटर सायकिल पर अपने बडे भाई के लडके माणक को पीछे बैठा कर अपने खेत कुए से घास लेकर घर जा रहे थे तभी ग्राम करिया- पिपलोदा आम रोड अनोखीलाल पाटीदार खेत के सामने पहुचे तभी पीछे से एक मोटर सायकिल क्र एमपी 43 डी आर 7917 को उसका चालक रविराज तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मोटरसाईकल को टक्‍कर मार दी। टक्‍कर लगने से राजेश व माणक दोनो मोटर सायकिल से नीचे गिर गए फरियादी ईश्वरलाल जो माणक का पिता है वह पिछे पिछे आ रहा था जिसने घटना देखी और 100 नम्बर वाहन बुलाकर दोनो घायल राजेश व माणक तथा टक्कर मारने वाला आरोपी रविराज को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल सैलाना लेकर आए थे जहाँ से घायलो को प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर कर दिया था आहत माणक को एक्सीडेंट मे आयी चोटो के कारण बडोदा मे ईलाज के दौरान मुत्यु हो गई थी घटना की रिपोर्ट फरियादी द्व ईश्वरलाल द्वारा पुलिस थाना सैलाना पर दर्ज करवाई गई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 23/03/2017 को धारा 279, 337, 304-क भादवि मे तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 ,146/196 के तहत माननीय न्‍यायालय सैलाना में प्रस्‍तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27/03/2024 को अभियोजन साक्ष्‍य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी रविराज पिता गोविंद उर्फ कालुराम उम्र 25 साल निवासी बिलंपाक को धारा 304-क भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।