संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि लोक अदालत में जमा कर पेनल्टी में छूट का लाभ उठायें- प्रहलाद पटेल

  • विशेष लोक अदालत का 13 जुलाई आयोजन
  • बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 9 जुलाई । नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 13 जुलाई शनिवार को विशेष लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर पर शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।
आयोजित विशेष लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- से अधिक तथा रूपये 50,000/- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।
उक्त छूट मात्र एक बार (वन टाईम सेटलमेंट) पर ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 13/07/2024 की विशेष लोक अदालत के लिये मान्य होगी।
महापौर श्री प्रहलाद पटेल, निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट ने संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की है कि 13 जुलाई 2024 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय विशेष लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

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