पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई

रतलाम 25 अक्टूबर 2024। रतलाम जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तंबाकू नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिले के पुलिस लाइन केंद्र पर डॉक्टर जीवन चौहान, श्री अशोक अग्रवाल, श्री बगदीराम बघेल, श्री अशोक मेहता, श्री आशीष चौरसिया आदि ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित किया।
जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान श्री आशीष चौरसिया ने बताया कि कोटपा कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्‍थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। धारा 5 के अंतर्गत तम्‍बाकू उत्‍पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है । धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्‍कों को तम्‍बाकू उत्‍पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्‍थाओं के 100 गज के दायरे में तम्‍बाकू उत्‍पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है। धारा 7 के अनुसार सभी तम्‍बाकू उत्‍पादों पर स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी विर्नीदिष्‍ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है ।
श्री अशोक अग्रवाल ने पोस्टर एवं पुस्तिका का विमोचन कराया तथा तंबाकू से होने वाले खतरों के प्रति सचेत किया। श्री बगदीराम बघेल ने बताया कि वे स्वयं कैंसर रोग से पीड़ित होने के बाद वर्तमान में स्वस्थ होकर 84 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। इसलिए बीमारी से घबराने की बजाय समय पर अपनी जांच और उपचार करना चाहिए। श्री अशोक मेहता ने सभी के स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जीवन चौहान फिजिशियन ने बताया कि तंबाकू उत्पादों के कारण हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, नपुंसकता आदि जैसी अनेक बीमारियां होती हैं। गैर संचारी रोगों से बचाव के लिए सावधानी ही इसका मुख्य उपचार है।
कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी सूबेदार श्री कैलाश बघेल, और रक्षित निरीक्षक कार्यालय के विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपसंचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री रत्नेश विजयवर्गीय, डॉ. गोपाल यादव एवं डॉ. दिनेश पेंढारकर का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग रहा।