रतलाम । कोविड-संक्रमण पर नियंत्रण के दृष्टिगत जिले में बारात, प्रोसेशन 500 मीटर तक निकालने एवं अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित होने की अनुमति संबंधी आदेश कंटेनमेंट क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है।