रतलाम 19 नवंबर 2024। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव पाण्डे ने जनसुनवाई करते हुए 34 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया।
जनसुनवाई के दौरान ग्राम अर्जला निवासी जितेन्द्र ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के भाई का देहांत हो चुका है तथा भाई के चार बच्चों का लालन-पालन प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई कमाने वाला नही है। अतः प्रार्थी को शासन द्वारा चलाई जा रही बाल आशीर्वाद योजना का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए महिला बाल विकास विभाग को भेजा गया है।
ग्राम मूंदडी निवासी चन्दरसिंह गुर्जर ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी द्वारा विगत 15 अक्टूबर 2024 को लोक सेवा केन्द्र में नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में 7 नवम्बर 2024 को लोक सेवा केन्द्र से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा गया है कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अमान्य करने का कारण पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। कृपया नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीओ ग्रामीण को भेजा गया है।
स्टेशन रोड रतलाम निवासी संजीत मेहता ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा रतलाम विकास प्राधिकरण की योजना योगी विहार का पीएसपी भूखण्ड ए और बी उच्चतम बोली लगाकर 18 माह पूर्व सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है। 18 माह बीत जाने के बाद भी आरडीए द्वारा लीज पट्टा एवं रजिस्ट्री सम्पादन नहीं करवाया जा रहा है। योगी विहार का टीएनसीपी से सौ प्रतिशत स्वीकृत मानचित्र है। इसके अलावा उक्त सर्वे नम्बर पर कोई भी शेष भूमि नहीं बचती है। निवेदन है कि टीएनसीपी से स्वीकृत मानचित्र अनुसार पीएसपी भूखण्ड ए और बी का पट्टा विलेख संपादन करवाने के अविलंब आदेश प्रदान किए जाएं। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ आरडीए को भेजा गया है।
रावटी निवासी सावित्रीबाई अमलियार ने अपने आवेदन में बताया कि प्रार्थिया द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत आवेदन किया था जिसकी स्वीकृति भी प्रार्थिया को 1 जून 2023 को प्राप्त हुई थी, परन्तु उक्त योजना का लाभ प्रार्थिया को आज दिनांक तक नहीं मिल पाया है। इस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई कर प्रार्थिया को लाभ प्रदान करने का कश्ट करें। आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है।
तिरुपति नगर निवासी हंसा ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थिया की पुत्री ने एक निजी स्कूल से कक्षा 7 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा पुत्री का सी.एम. राइज स्कूल में एडमिशन भी हो चुका है। निजी स्कूल से एसएलसी मांगे जाने पर प्राचार्य द्वारा दो हजार रुपए मांगे जाने पर प्रार्थिया द्वारा उक्त राशि दे दी गई थी उसके बाद भी प्राचार्य द्वारा 6 हजार रुपए की ओर मांग की जाकर एसएलसी नहीं दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है। एसएलसी प्रदान करवाने का कष्ट करें। आवेदन निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है।
ग्राम कानवा (तह. बाजना) निवासी दलजी डामर ने जनसुनराई के दौरान आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु विद्युत विभाग से एक डी.पी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु विद्युत मण्डल द्वारा डी.पी. उनकी कृषि भूमि में न लगाते हुए अन्य की कृषि भूमि में लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि डी.पी. की सामग्री उपलब्ध होने पर आपकी भूमि पर डी.पी. लगा दी जाएगी, परन्तु 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रार्थी की कृषि भूमि पर डी.पी. नहीं लगाई जा रही है और डी.पी. लगाने के लिए अवैध राशि की मांग की जा रही है। कृपया प्रार्थी की भूमि में डी.पी. लगवाई जाए। आवेदन निराकरण के लिए म.प्र.वि. वि.कं. लि. को भेजा गया है।