वित्त विधेयक पेंशन सेवानिवृत्त पेंशनरों में असमानता स्थापित करेगा

रतलाम। संसद में पारित वित्त विधेयक सिविल सेवा पेंशन पेंशनरों के मध्य विभेदीकरण करेगा। इस पर पुनर्विचार किया जाए एवं पेंशनरों में उक्त पारित विधेयक से उपजे भय का निवारण किया जाए।
यह बात प्रोग्र्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. के प्रांताध्यक्ष ओमप्रकाश बुधोलिया, उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, महामंत्री सुभाष शर्मा ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चूंकि आठवां वेतन आयोग घोषित हो गया है। संसद में पारित विधेयक के परिप्रेक्ष्य में 1-1-2026 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य पेंशनरों में भय और संदेह है कि आठवें वेतन आयोग 1-1-2026 के लाभ से कहीं वंचित ना रह जाए। यदि ऐसा होता है तो यह आम भारत के पेंशनरों के साथ कुठाराघात होगा। इस बाबत प्रांतीय संगठन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली को ज्ञापन पत्र में अनुरोध किया है कि पारित पेंशन विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए व देश के लाखों पेंशनरों की न्यायसंगत अनुरक्षा की जाएं।

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