रतलाम 26 अप्रैल । कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. में वायु (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) के तहत नरवाई जलाना तत्समय से तत्काल प्रतिबंधित किया गया है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिले में नरवाई जलाने के 75 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 29 प्रकरण निराकृत किए जाकर 75 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
जिले में रतलाम शहर में 15 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 6 प्रकरण निराकृत किए जाकर 27500 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी तरह पिपलौदा में 15 प्रकरण में से 9 निराकृत कर 22500 रुपए, जावरा में 14 प्रकरण में से 2 निराकृत कर 7500 रुपए, रतलाम ग्रामीण में 5 प्रकरण में से 3 निराकृत कर 7500 रुपए, आलोट में 23 प्रकरण में से 6 निराकृत कर 5000 रुपए, ताल में 2 प्रकरण में से 2 निराकृत कर 5000 रुपए अथदण्ड अधिरोपित किया गया।