इन्दौर । इंदौर संभाग के झाबुआ जिले के कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत पेटलावद तहसीलदार श्री जितेन्द्र अलावा पर 217 आवेदनों में समय पर सेवाएं नहीं देने पर 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। श्री अलावा ने इस संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है। श्री सिंह ने आदेश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की वसूली आगामी वेतन से की जावे।