क्राइम मीटिंग में लंबित गंभीर अपराधों की लंबित होने के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई

रतलाम । पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम श्री गौरव तिवारी द्वारा आज दिनाक 12.2.2021 को प्रातः 11ः00 बजे से नवीन पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उप संचालक अभियोजन, अति. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सुनील कुमार पाटीदार, समस्त नपुअ/अअपु, समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, रक्षित निरीक्षक, समस्त शाखा प्रभारी उपस्थित हुए। मीटिंग में सर्वप्रथम उप संचालक अभियोजन द्वारा न्यायालय से संबंधित विभिन्न आवश्यक बिन्दुओं से अवगत कराया गया। उप संचालक अभियाजन द्वारा बताये गये बिन्दुओं का पूर्ण रूप से पालन करना सुनिश्चित कराया गया। विगत् माहों में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त परिपत्रों को पढ़कर सुनाया गया एवं उसकी पूर्ण रूप से तामीली की जाना सुनिश्चित कराया गया। तदोपरांत भादवि, माइनर एक्ट एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की त्रिवर्षीय तुलनात्मक जानकारी, लंबित गंभीर अपराधों, पाक्सो एक्ट के समंस-वारंट, 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित अपराधों, लंबित पाक्सो, बलात्कार, अपहरण के प्रकरण, सी.एम.हेल्प लाईन, जन सुनवाई, वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त लंबित शिकायतें एवं मानव अधिकार आयोग की लंबित शिकायतों, धारा 173(8) जाफौ के लंबित प्रकरण, 3 माह से अधिक अवधि के लंबित मर्ग, लंबित अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरण, वाहन चोरी, सादा चोरी के प्रकरण, चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध, लंबित खात्मा/खारजी, सीसीटीएनएस में भरे जाने वाले लंबित चालानों व अन्य लंबित फॉर्म, लंबित स्थाई/फरारी/गिरफ्तारी वारंट की जानकारी, मिलावटखोर, रेत-भू-राशन माफिया, गुण्डों, चिटफण्ड कंपनी, जहरीली शराब बनाने वालों, अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही, साम्प्रदायिक सौहार्द्र/घटनाओं, जुआ-सट्टा आदि शीर्ष की समीक्षा की गई एवं उपस्थित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं नपुअ/अअपु को आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये। नाबालिग बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु चलाये गये मुस्कान अभियान में प्राप्त सफलता की समीक्षा की गई। थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों/नपुअ/अअपु को यह निर्देश दिये गये कि जहरीली शराब कहीं पर भी न बने, कहीं पर भी अवैध शराब का विक्रय न हो, यह सुनिश्चित कराया गया। साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने हेतु निष्पक्ष एवं त्वरित कार्यवाही करने हेतु बताया गया। जहां-जहां पर अपराध बढ़े हैं, उनकी समीक्षा कर अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाई जावे। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं लघु अधिनियम में जहां-जहां पर तुलनात्मक रूप से कमी आई है, वहां पर कार्यवाही बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये। लंबित गंभीर अपराधों की लंबित होने के कारणों की विस्तृत समीक्षा की गई एवं था.प्र./नपुअ-अअपु को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। पाक्सो एक्ट के समंस/वारंटों की तामीली 100 प्रतिशत हो, यह सुनिश्चित कराया गया। एक वर्ष से अधिक समय से लंबित अपराधों, पाक्सो एक्ट, अनु.जाति/जनजाति अधि. के अपराध, अपहरण एवं महिला संबंधी लंबित अपराधों की समीक्षा कर इन मामलों का गंभीरता से शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये। समस्त शीर्ष से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। सीएम हेल्प लाईन के संबंध में अवगत कराया गया कि अब से जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को सीएम हेल्प लाईन के पोर्टल में दर्ज किया जावेगा, जिनका समय सीमा में निराकरण किया जावे। धारा 173(8) जाफौ के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के संबंध में निर्देशित किया गया कि प्रकरणों में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर 15 दिवस के भीतर चालानी कार्यवाही की जावे। 03 माह से अधिक अवधि के लंबित मर्ग के प्रकरणों की समीक्षा कर यह निर्देशित किया गया कि जिन मर्ग के प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध किया जाना है, उनमें मर्ग पंजीयन के एक माह के भीतर जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया जाना सुनिश्चित किया जावे, अनावश्यक विलंब न किया जावे। वाहन चोरी एवं सादा चोरी में बरामदगी/पतारसी की समीक्षा की गई। था.प्र. स्टेशन रोड, औ.क्षे. रतलाम, बिलपांक, नामली, औ.क्षे. जावरा, बड़ावदा, रिंगनोद, आलोट, ताल, रावटी, की बरामदगी का प्रतिशत कम पाया गया। इन थाना प्रभारियों को दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं। समस्त था.प्र. को बरामदगी/पतारसी का प्रतिशत बढ़ाने जाने हेतु निर्देशित किया गया। जघन्य सनसनीखेज अपराधों में नोडल अधिकारी द्वारा साक्षियों को समय पर न्यायालय उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया। खात्मा-खारजी के प्रकरणों को स्वीकृत कराने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा इस कार्य हेतु पृथक से एक न्यायाधीश महोदय को जिम्मेदारी सौंपी गई है, समस्त थाना प्रभारी उक्त न्यायालय में अपने थाने के अधिक से अधिक खात्मा/खारजी के प्रकरणों को स्वीकृत कराने हेतु निर्देशित किया गया। सीसीटीएनएस के सभी प्रोफार्मों में इन्द्राज किये जाने हेतु सुनिश्चित कराया गया। आग्नेय शस्त्रों की धरपकड़ करने हेतु बताया गया। जिले में चलाये जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत जुआ, सट्टा, नशा खोरी करने वालों एवं स्मैक, गांजा, नशीले इंजेक्शन आदि बेचने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। महिला संबंधी अपराधों में आदतन अपराधियों के विरूद्ध हिस्ट्री शीट खोलने एवं डोजियर तैयार करने हेतु निर्देशित किया। माह जून, 2020 से माह जनवरी, 2021 तक लगभग सभी अपराधियों के फिंगर प्रिंट लिये जाने के सराहनीय कार्य पर थाना प्रभारी नामली, ताल, महिला थाना, थाना अजाक, बिलपांक एवं बड़ावदा के पूर्व था.प्र. को 500-500/- रू. के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया गया।