धर्मातंरण के प्रकरण में आरोपी जगदीश को न्यायालय द्वारा न्‍यायिक हिरासत से पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया

रतलाम । माननीय न्यायालय श्रीमान अनुपम तिवारी जेएमएफसी रतलाम (म.प्र.) के द्वारा जगदीश पिता शंभूलाल उर्फ शंभू निनामा जाति भील, उम्र- 30 वर्ष, नि. रिछखोरा थाना सरवन हाल मुकाम गंगासागर रतलाम जो कि न्यायिक हिरासत में से पुलिस अभिरक्षा में भेजा वहीं आरोपी मांगीलाल की जमानत खारिज की गई।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गोल्‍डन राय ने बताया कि फरियादी कैलाश पिता नाथुलाल निनामा जाति भील उम्र 34 वर्ष नि. म.नं. 240 विरियाखेडी रतलाम ने थाने पर आकर मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 06.09.2025 को सुबह 09 बजें से दोपहर 01-30 बजें के मध्य शिवनगर टेंकर रोड रतलाम में आरोपी जगदीश, मांगीलाल, विक्रम व अन्य के विरूद्ध सामुहिक धर्म परिवर्तन करने एवं लोगो की आंखो पर रूमाल बांधकर व सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवा रहे है जिनमें महिलाए व बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम की है, शामिल है, जिस पर से पुलिस थाना औ.क्षे. रतलाम द्वारा आरोपीगण उपरोक्त के विरूद्ध अपराध 656/2025 धारा 3, 5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रतता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी जगदीश दिनांक 07.09.2025 से न्‍यायालय के आदेश से न्‍यायिक अभिरक्षा मे होकर जिला जेल रतलाम में निरूद्ध है। आज दिनांक 26.09.2025 को आरोपी जगदीश सिंह को माननीय न्यायालय के समक्ष जेल रतलाम से पेश किया गया।
पुलिस थाना औ.क्षेत्र के द्वारा आरोपी जगदीश की अनुसंधान में आवश्‍यकता होने से पुलिस अभिरक्षा की मांगी की गई थी माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से संतुष्‍ट होकर नवीन कानूनी संशोधन के तहत आरोपी जगदीश को दिनांक 27.09.2025 तक पुलिस अभिरक्षा में भेजने का आदेश पारित किया गया। ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री गोल्डन राय द्वारा की गई एवं सहायक के रूप में पैरवी के दौरान उनके साथ परीवीक्षाधीन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भूपेन्‍द्र सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे।