रतलाम 16 फरवरी। आर टी ओ श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक में यातायात, जिला रतलाम द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें रतलाम शहर अंतर्गत सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण रतलाम शहर की प्रमुख सड़कों पर अधिक यातायात दबाव बढ़ने को लेकर शहर में कुछ सड़कों/मार्गों को चिन्हित किया गया था, जिसमें प्रताप ब्रिज के नीचे ऑफिसर्स कॉलोनी से रेंजिंगपुरा, मोचीपुरा की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, चार्टेड माता मंदिर चौराहे से बाजना बस स्टेण्ड की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, सर स्वेदास चौक से शहर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, प्रताप ब्रिज के ऊपर से कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं शहर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, त्रिपोलिया गेट से चांदनी चौक की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग, मेडिकल कॉलेज तिराहा से राम मंदिर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग उक्त सड़क/मार्ग अत्यंत व्यस्ततम प्रकृति के होने से हल्के एवं भारी वाहनों के कारण कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है।
लोकहित, लोक सुरक्षा तथा यातायात के सुचारू संचालन को दृष्टिगत रखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकार डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार मोटर यान अधिनियम के तहत रतलाम शहर अंतर्गत उपरोक्त वर्णित मार्गों पर प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सभी प्रकार के भारी मालवाहक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाएगा। रतलाम से किसी अन्य स्थान पर जाने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास रोड का उपयोग कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे तथा मन्दसौर-नीमच रोड से रतलाम पर चलने वाले भारी वाहन रतलाम बायपास मार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। आवश्यक सेवाओं में संलग्न वाहनों दूध परिवहन वाहन, नगर पालिका की स्वच्छता सेवाओं में संलग्न वाहन, पुलिस वाहन, अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) वाहन, जल प्रदाय हेतु पानी टैंकर, भारतीय सेना (आर्मी) के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एल.पी.जी./ पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन वाहन, कृषि उपज मंडी से सब्जी एवं कृषि उपज ले जाने वाले वाहन, यात्री बसें, समस्त शासकीय वाहन को उक्त प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।