अभी तक 03 आरोपियों की 14.72 करोड़ की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी
रतलाम 19 फरवरी । मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत रतलाम पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत फ्रीज कराने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए 07 आरोपियों की कुल 78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रिज करने हेतु सफ़ेमा न्यायालय प्रकरण भेजे गए थे। जिसमें से माननीय सफ़ेमा न्यायालय द्वारा 03 लोगों की कुल 14 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऐसे आदतन आरोपियों को चिह्नित किया गया जो लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त रहे हैं तथा इस अवैध गतिविधि से उन्होंने भारी मात्रा में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं, जिनका कोई वैध आय स्रोत उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा समस्त कारणों को अभिलेखित करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के तहत SAFEMA न्यायालय से संपत्ति फ्रीजिंग आदेश प्राप्त कराने हेतु वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी।
फ्रिज की गई संपत्ति का विवरण–
(1). गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर, निवासी अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम –
दिनांक 31.03.2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गुमानसिंह गुर्जर की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹1,30,00,000/- ( एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है।
(2). भगवान सिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी ग्राम हथुनियां थाना अफजलपुर जिला मंदसौर
डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है। भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य ₹ 11,60,00,000 ( ग्यारह करोड साठ लाख रुपये ) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।
(3). गोपाल पिता बसंतीलाल धाकड निवासी बडवन थाना अफजलपुर जिला मंदसौर-
दिनांक 07.11.2013 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 311/2013, धारा 8/18,25,29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।
तीनों आरोपियों की कुल फ्रिज की गई अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य: ₹ 14 करोड़ 72 लाख रुपए
रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर, प्रभावी एवं निरंतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। समाज को नशामुक्त बनाने हेतु आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त रहे और भी लोगों को चिह्नित कर सम्पत्ति फ्रिज की कार्यवाही की जाएगी।