चेक बाउंस मामले में एलआईसी एजेंट को एक वर्ष का कारावास, 1.11 लाख रुपए का जुर्माना

70 हजार रुपए के चेक के बाउंस होने पर न्यायालय का फैसला, न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाई सजा

रतलाम। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने एलआईसी एजेंट सतीश कुमार चौरडिया को एक वर्ष के कारावास तथा 1 लाख 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रतलाम के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सतीश कुमार चौरडिया ने वर्ष 2019 में मोहम्मद अशफाक, पिता मोहम्मद याकूब, निवासी जावरा रोड, रतलाम से 70 हजार रुपए उधार लिए थे। उधारी की राशि चुकाने के लिए आरोपी द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रतलाम शाखा का 70 हजार रुपए का चेक दिया गया था।
परिवादी द्वारा उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी द्वारा विधि अनुसार नोटिस भेजा गया, लेकिन आरोपी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता हेमंत चौरडिया ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सतीश चौरडिया को दोषी मानते हुए 13 मार्च 2026 को एक वर्ष के कारावास और 1,11,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त जानकारी अधिवक्ता हेमंत चौरडिया द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से दी।

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