घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेज विक्रय करने पर नापतौल विभाग ने दर्ज किये आपराधिक प्रकरण

रतलाम । नियंत्रक नापतौल मध्य प्रदेश भोपाल श्री ब्रजेश सक्सेना के माध्यम से भारत सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दिल्ली के शिकायत पोर्टल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेज विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने पर नियंत्रक नापतोल म. प्र. भोपाल और कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल श्री भारत भूषण द्वारा दल के साथ जांच अभियान चलाकर कार्यवाही की गई। जिसमे विभागीय कर्मचारी श्री गोतमलाल मईड़ा को ग्राहक बनाकर मे. महाकाल रेस्टोरेंट, महु नीमच रोड, सिमलावदा, मे. श्री बालाजी किराना, महु नीमच रोड, सिमलावदा, मे. सांई किराना एण्ड रेस्टोरेन्ट, महु नीमच रोड, सातरुंडा चौराहा, मे. राठौर ज्युस सेन्टर, लक्कडपीठा रतलाम पर भेज कर आईसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेट खरीदवाये गये जिसमें उक्त दुकानों पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर आईसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और पानी बोटल पैकेज विक्रय किये जाने पर आपराधिक प्रकरण विधिक मापविज्ञान (पैकेज वस्तुऐं) नियम- 2011 के उल्लघंन और दण्डनीय होने से पंजीबद्ध किये गये। जांच दल में श्री कैलाश चंद्र शर्मा, गोतमलाल मईड़ा, मोहनलाल खैर और मयंक गोयल थे।
भारत भूषण सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल विभाग रतलाम ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि यदि कोई दुकान/संस्था पैकेज वस्तु को उस पर घोषित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करता है तो इसकी शिकायत कार्यालय को करें। जिससे इस प्रवत्ती पर अंकुश लगाया जा सकें।

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