रतलाम 4 अप्रैल । उप संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास श्री आर के सिंह ने बताया कि रतलाम जिले में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के पालन में 01 अप्रैल से ई-विकास (ई-टोकन) उर्वरक प्रणाली के तहत ही शत प्रतिशत उर्वरक वितरण करने के निर्देश सभी खाद विक्रेताओं को दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने आदेशानुसार ई-टोकन प्रणाली के तहत उर्वरक वितरित न करने वाले 19 निजी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिन उर्वरक विक्रेताओं ने 01अप्रैल से 02 अप्रैल की अवधि में बिना ई-टोकन के खाद बेचा है, उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर निजी खाद विक्रेताओं के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।