नापतौल विभाग के अपराध प्रकरणों में न्यायालय एवं विभाग ने किया अर्थण्ड

रतलाम 22 अप्रैल। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल श्री ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिए गये निर्देशो के पालन में सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा पंजीबद्ध किये गये अपराध प्रकरणों में से (1)मै. राठौर स्वीट्स , नमकीन एवं रेस्टोरेन्ट (नमकीन के निर्माता, पैककर्ता एवं विक्रेता) 80 फीट रोड रतनपुरी अलकापुरी चौराहा, प्रोपराईटर-श्री नरेश राठौर, (2)मै. राधिका ज्वेलर्स (सोना एवं चांदी आभूषण विक्रेता) 38 कस्तुरबा नगर मेन रोड प्रोपराईटर-श्री रवि यादव, (3) मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) पुराना बस स्टेण्ड पिपलोदा , प्रोपराईटर-श्री सुभाष जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
उपरोक्त अपराध प्रकरणों में संस्था- मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता), पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम, प्रोपराइटर – श्री सुभाष जायसवाल से जप्त किये कृषि दवा वस्तु पैकेज ‘‘मैक्वाट‘‘ के निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) के विरूद्ध विभागीय अधिनियम और पैकेज वस्तु नियमों के उल्लघंन का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जिसमें निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) ने अपनी गलती स्वीकार की जिसके आधार पर नियंत्रक नापतौल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदेश जारी कर रूपये 1,00,000/-(एक लाख मात्र) अर्थदण्ड निर्धारित किया। जिसे संस्था द्वारा विभाग को जमा करा दिया। तत्तपश्चात खुदरा विक्रेता संस्था – मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) , पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम (म.प्र.) , प्रोपराईटर – श्री सुभाष जायसवाल ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की इसलिये उनके विरूद्ध प्रकरण को मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी , न्यायालय जिला – रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र) अर्थदण्ड लगाया जिसे न्यायालय द्वारा मौके पर ही जमा कराया तत्तपश्चात अभियुक्त सुभाष जायसवाल को बरी किया।

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