रतलाम 22 अप्रैल। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह और नियंत्रक नापतौल म. प्र. भोपाल श्री ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिए गये निर्देशो के पालन में सहायक नियंत्रक/निरीक्षक नापतौल भारत भूषण द्वारा पंजीबद्ध किये गये अपराध प्रकरणों में से (1)मै. राठौर स्वीट्स , नमकीन एवं रेस्टोरेन्ट (नमकीन के निर्माता, पैककर्ता एवं विक्रेता) 80 फीट रोड रतनपुरी अलकापुरी चौराहा, प्रोपराईटर-श्री नरेश राठौर, (2)मै. राधिका ज्वेलर्स (सोना एवं चांदी आभूषण विक्रेता) 38 कस्तुरबा नगर मेन रोड प्रोपराईटर-श्री रवि यादव, (3) मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) पुराना बस स्टेण्ड पिपलोदा , प्रोपराईटर-श्री सुभाष जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
उपरोक्त अपराध प्रकरणों में संस्था- मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता), पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम, प्रोपराइटर – श्री सुभाष जायसवाल से जप्त किये कृषि दवा वस्तु पैकेज ‘‘मैक्वाट‘‘ के निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) के विरूद्ध विभागीय अधिनियम और पैकेज वस्तु नियमों के उल्लघंन का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जिसमें निर्माता एवं विपणनकर्ता संस्था – मै. ऑसिन एग्रो इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड बडोदरा (गुजरात) ने अपनी गलती स्वीकार की जिसके आधार पर नियंत्रक नापतौल मध्य प्रदेश भोपाल ने आदेश जारी कर रूपये 1,00,000/-(एक लाख मात्र) अर्थदण्ड निर्धारित किया। जिसे संस्था द्वारा विभाग को जमा करा दिया। तत्तपश्चात खुदरा विक्रेता संस्था – मै. न्यू जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र (कृषि दवाईयों के विक्रेता) , पुराना बस स्टेण्ड , पिपलोदा , जिला- रतलाम (म.प्र.) , प्रोपराईटर – श्री सुभाष जायसवाल ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की इसलिये उनके विरूद्ध प्रकरण को मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी , न्यायालय जिला – रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र) अर्थदण्ड लगाया जिसे न्यायालय द्वारा मौके पर ही जमा कराया तत्तपश्चात अभियुक्त सुभाष जायसवाल को बरी किया।