सैलाना में धारा 163 लागू

बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

रतलाम 29 अप्रैल । अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग सैलाना श्री तरूण जैन के आदेशानुसार म.प्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एव लोक शांति को बनाये रखने हेतु अनुभाग सैलाना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित न्यायालय, अनुविभागीय कार्यालय परिक्षेत्र, समस्त शासकीय कार्यालय एवं परिसरो, शासकीय चिकित्सालय, अन्य अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थान में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह द्वारा धरना एवं प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उक्त स्थानो पर बगैर पूर्व अनुमति के भीड़ जमावड़ा, ज्ञापन, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तार यंत्रो के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन करने से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश 25 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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