समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न



रतलाम 04 मई । कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपार्जन व्यवस्था, सीएम हेल्पलाईन, समयावधि पत्रों, समाधान पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समग्र ई केवायसी एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, एडीएम डॉ शालिनी श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्देश दिए गये कि सभी विभाग प्रमुख सीएम हेल्पलाइन एवं समयावधि पत्रों के समाधानकारी निराकरण कर जवाब पोर्टल पर दर्ज करें। बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाए जाएं। तालाबों पर यदि कहीं अतिक्रमण है तो राजस्व अधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करवाने के निर्देश दिए। किसानों को एग्रीकल्चर लोन में लक्ष्य अनुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश सहकारी बैंक के अधिकारी को दिए गए। इस हेतु कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन विभाग एवं सहकारिता विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पदाभिहीत अधिकारियों को प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समय सीमा से बाहर प्रकरणों पर नियमानुसार आर्थिक शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिए। शुद्ध पेयजल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम कमिश्नर एवं सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया। शासकीय भूमि एवं भवनों के नामांतरण की कार्यवाही संबंधित विभाग प्रमुख प्राथमिकता से करें। कलेक्टर ने समग्र ई-केवाईसी के लिए जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर वार्डवार शिविर आयोजित कर कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को अपने-अपने विभागों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर डीस्मेंटल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को जर्जर स्कूल भवनों को प्राथमिकता से चिन्हित कर वर्षाकाल प्रारंभ होने के पूर्व डीस्मेंटल करने के लिए निर्देशित किया। जर्जर आवासीय भवनों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में चिन्हाकन एवं डिस्मेन्टल की कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।