जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने पर मनीष शर्मा सहायक वर्ग 3 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 5 मई । भारत की जनगण़ना 2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गण़ना कार्य में प्रगणक के रूप में नियुक्त मनीष शर्मा सहायक वर्ग 3 शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गये जनगणना कार्य के तहत निर्धारित दायित्वों का समय पर एवं समुचित रूप से निर्वहन नही करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। इनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर जनगणना कार्य प्रभावित हुआ है इनका यह कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है ।
जनगणना अधिनियम 1़948 की धारा 5 एंव 11 के प्रावधान अनुसार इन्हे प्रगणक नियुक्त किया गया है तदनुसार जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान करना कानूनी रूप से बाध्य है। अधिनियम के किसी भी कर्तव्य का निर्वहन नही करने पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, जो राशी रूपये 1000/- तक और दोष सिद्व होने पर तीन वर्ष कि सजा भी हो सकती है। आपका उक्त कृत्य जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के प्रावधानो तथा मध्यप्रदेश सिवील सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक से तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

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