

रतलाम 5 जुलाई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शनिवार को जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लोरे एवं कार्यालयीन स्टॉफ द्वारा जिलें में स्थित स्कुलों में संचालित होने वाली 21 स्कूल वाहनों की चैकिंग की गई जिसमें परमिट, फिटनेस, बीमा, पी.यू.सी., आपातकालीन खिड़की व दरवाजे, व्ही.एल.टी.डी. डिवाईस, प्राथमिक उपचार पेटी, अग्नीशमन यंत्र, फायर आलार्म सिस्टम, पेनिक बटन एवं एच. एस.आर.पी. प्लेट की जांच की गई एवं वाहन को चलवाया जाकर स्पीड गवर्नर को बारिकी से चैक किया गया जो चालू हालत में पाये गये साथ ही वाहनों की गती भी स्पीड गवर्नर डिवाईस के अनुसार नियंत्रित होना पाई गई।
चैकिंग के दौरान वाहन चालको को अग्निशमन यंत्र तथा इमरजन्सी खिड़की व दरवाजे का आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग किये जाने की समझाइश दी गई। 01 वाहन का वैध बीमा नही पाया गया इस कारण से समझौता शुल्क राशि रू 5000/- वसूल किये गये तथा 03 वाहनों के पी.यू.सी. वैध नही होने से समझौता शुल्क कि राशि रु 15000/- इस प्रकार कुल 04 वाहनों से समझौता शुल्क राशि कुल 20000/- रू वसूल किये गये। साथ ही 02 स्कूल वाहनों के वाईपर एवं इंडीकेटर चालू नही होने से उक्त वाहनों के संबंध में स्कूल प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि वह उक्त वाहनों के वाईपर एवं इंडीकेटर दुरूस्त करवाये जाकर वाहन निरीक्षण हेतु कार्यालय में पेश करें। साथ ही स्कूली वाहनों के अतिरिक्त जिलें में संचालित अन्य यात्री वाहनों एवं माल यानों पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए राशि रू 16,500/- का दण्ड किया गया। इस प्रकार स्कूली वाहनों एवं अन्य वाहनों से कुल राशि रू 36,500/- का समनशुल्क वसूला गया।