खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का अनुदान
रतलाम । उप संचालक उद्यान श्री मंगल सिंह डोडवे ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत “एक जिला एक उत्पाद (ODOP)” योजना में चयनित लहसुन एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों को इकाई लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान बैंक ऋण पर प्रदान किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत ओडीओपी (ODOP) श्रेणी में लहसुन आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को तथा नॉन-ओडीओपी श्रेणी में मसाला प्रसंस्करण, डेयरी उत्पादों एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर भी नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जाएगा। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के तहत आवेदन स्वीकृत होने पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर अधिकतम सात वर्ष तक 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी उपलब्ध है।
योजना का लाभ व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) तथा पंजीकृत संस्थाएं एवं मंडियां ले सकती हैं। आवेदक का न्यूनतम 8वीं पास होना आवश्यक है।
योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट, मशीनरी कोटेशन, बैंक पासबुक, बिजली बिल तथा परियोजना डीपीआर सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंकः https://pmfme.mofpi.gov.in/ पर तथा विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिला स्तर पर उप संचालक उद्यान कार्यालय, नवीन कलेक्ट्रेट भवन, कक्ष क्रमांक 201 एवं 202, रतलाम में संपर्क किया जा सकता है।