लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गई, 11 प्रकरण पंजीबद्ध

रतलाम। दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम मे सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी कोविड-19 बीमारी को एडब्ल्यु एच ओद्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अनदेखी कर मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोग स्वास्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अत: इस दिशा में कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 30-4-21 को कुल 14 व्यक्तिओ/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कुल 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है
थाना माणकचौक अंतर्गत आरोपी सुनील सिंह परिहार पिता मोहन सिंह परिहार निवासी 86 कालेज रोड रतलाम कालेज रोड पर अपनी भारती विडियो इलेक्ट्रानिक्स नाम की दुकान खोल कर धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ इका की गई जिसपर से थाना माणक चौक रतलाम मे आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 188 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । थाना माणक चौक अंतर्गत आरोपी रमण पिता रखब चन्द्र कटारिया उम्र 42 वर्ष निवासी 62 राम गढ़ रतलाम द्वारा तोपखाना चौराहे स्थित करेनी वाला दूध भंडार देरी को खोल कर ग्राहको की भीड़ इका कर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया जिसपर थाना माणक चौक मे अपराध धारा 188 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना औधोगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत आरोपी 1. सुरेश तेली पिता बद्रीलाल तेली 2. दीपक साहू पिता मोतीलाल साहू 3. भारत बागरी पिता मांगिलाल बागरी निवासी ग्राम अर्निया पीठा थाना औ0 क्षेत्र जावरा द्वारा आदेशो का उल्लंघन कर चाय की दुकान खोल कर बिक्री करने पर थाना औ0 क्षेत्र जावरा पर अरराध क्रमांक :- 248/21 धारा 269,270,188,34 आईपीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत आरोपी हिम्मत सिंह पिता मनोहर सिंह देवड़ा निवासी लक्ष्मण पूरा मैन रोड द्वारा अपनी श्री राम किराना दुकान खोल कर भीड़ इक_ा करने पर थाना औधोगिक क्षेत्र रतलाम मे अपराध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी दीपक पिता बेनी राम कसेरा निवासी बगरियों की खेड़ी सैलाना द्वारा अडवानिया रोड स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल कर समान की बिक्री करने पर थाना सैलाना अंतर्गत अपराध क्रमांक 145/21 धारा 188 आईपीसी ¾ महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी राजू पिता नायु निनामा निवासी ग्राम अडवानिया द्वारा आदेशका उल्लंघन कर अपनी किराना दुकान खोलने पर थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 146/21 धारा 188 आईपीसी ¾ महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी दीपक पिता बाबूलाल निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा आदेश का उल्लंघन कर कोल्ड ड्रिंक्स बेचने पर थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 147/21 धारा 188 आईपीसी ङ महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी विनोद पिता आत्मा राम कसेरा निवासी सदर बाज़ार सैलाना द्वारा आदेश का उल्लंघन कर विनोद क्लॉथ स्टोर नामक कपड़ो की दुकान खोल कर कपड़ो की बिक्री करने पर थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 148/21 धारा 188 आईपीसी ¾ महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है ।
थाना सैलाना अंतर्गत आरोपी मो0 युनूस पिता इब्रहीम द्वारा आदेशका उल्लंघन कर सब्जी की दुकान लगाए जाने पर थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 149/21 धारा 188 आईपीसी ¾ महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है ।
थाना रावटी अंतर्गत आरोपी संजय तेली पिता मूलचन्द्र तेली निवासी रावटी द्वारा अपनी किराना दुकान खोले जाकर आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर थाना रावटी अंतर्गत अपराध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
थाना रावटी अंतर्गत आरोपी चंदर सिंह पिता बक्ता लाल गुर्जर निवासी रावटी द्वारा दूध डेरी खोले जाकर दूध की बिक्री करते पाये जाने पर थाना रावटी अंतर्गत अपराध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।
लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 20 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 144 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 133 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।