पुलिस ने रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर 25 हजार रुपये में बेचने वाले फार्मासिस्ट एवं उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार

बड़वानी | बड़वानी पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर, बेचने वाले फार्मासिस्ट और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल को सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़वानी स्थित श्री गुरुपद हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर, 25 हजार रुपये में बेच रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने टीआई बड़वानी श्री राजेश यादव को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जिस पर टीआई ने अपनी टीम के श्री लखन सिंह बघेल, एएसआई श्री महेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक श्री प्रीतम दुबे, श्री दीपक डोडियार, श्री जगजोधसिंह, श्री देवराम, श्री उजव कैरम सिंह की टीम गठित की। उन्होने आरक्षक प्रीतम दुबे को ग्राहक बनाकर गुरुपद हॉस्पिटल के पास भेजा। वहां पर एक व्यक्ति मुखबिर के बताए अनुसार मिला। जिसने बातचीत में अपना नाम विनय रजक निवासी राजपुर होना बताया एवं उसने रेमडेसीविर इंजेक्शन के संबंध में डील करते हुए 25 हजार रुपये में देने की बात कही। और गुरुपद हॉस्पिटल में अंदर जाकर एक रेमडेसीविर इंजेक्शन लाकर दिया। जैसे ही उसने इंजेक्शन दिया मौके पर उपस्थित टीम के सदस्यों ने उसे पकड़कर उससे पूछताछ की। उसने पूछताछ में बताया कि यह इंजेक्शन मैंने श्री गुरु पद हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट राहुल बडगूजर से प्राप्त किया है। इस पर पुलिस ने टीम संबंधित आरोपी के साथ जाकर गुरूपद हास्पिटल के राहुल बडगूजर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैं अस्पताल में फार्मासिस्ट हू। और मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का काम भी करता हूं। उससे रेमडेसीविर इंजेक्शन के बारे में पूछने पर उसने बताया कि गुरुपद हॉस्पिटल में अखिलेश सोनी नाम के व्यक्ति जो कोरोना पेशेंट थे, भर्ती थे उनको लगाने के लिए दो रेमडेसीविर इंजेक्शन कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त हुए थे। जिसमें एक इंजेक्शन 29 अप्रैल को अखिलेश सोनी को लगा दिया गया था। उसी दिन अखिलेश को गंभीर बताते हुए गुरुपद हॉस्पिटल के द्वारा ट्रामा सेंटर बड़वानी में रेफर कर दिया गया था। जिसके कारण अखिलेश सोनी को दूसरा इंजेक्शन नहीं लग पाया था, और इस बचे हुए इंजेक्शन को उसने कलेक्टर कार्यालय में जमा न कराते हुए लाभ कमाने के उद्देश्य से 25 हजार रुपये में बेच जा रहा था।
इस पर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे 25 हजार रुपये जप्त करते हुए उनके खिलाफ अपराध धारा 420, 409, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान एवं धारा 53, धारा 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही दोनों को न्यायालय में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड लेकर उनसे प्रारंभ की है। एसपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि लगातार सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों ने अपने घरों में रेमडेसीविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टाक कर रखा है, ऐसे लोगों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है। उसके बाद इनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जावेगी।