- अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के 03 प्रकरणों में 4,72,200 रुपए किए वसूल
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के 06 प्रकरणों में 28 हजार 367.30 लीटर बायोडीजल तथा 28 घरेलू गैस एवं 11 व्यावसायिक गैस सिलेंडर राजसात किए गए
रतलाम 20 अगस्त । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय कटेसरिया द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरणों में शासन के निर्देशों के अनुरूप अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है। अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित 03 प्रकरणों में कार्यवाही करते हुए कुल 4 लाख 72 हजार 200 रूपये की राशि शासकीय राजस्व के रूप में वसूल की गई है।
इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के 02 प्रकरणों में कुल 28 हजार 367.30 लीटर बायोडीजल शासन के पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश जारी किए गए है। राजसात किए गए बायोडीजल का अनुमानित बाजार मूल्य 19 लाख 15 हजार 312 रुपये है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्य 04 प्रकरणों में कुल 28 घरेलू गैस सिलेंडर एवं 11 व्यावसायिक गैस सिलेंडर राजसात किए गए हैं, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 15 हजार 237 रुपये है। उक्त प्रकरणों में वाहन क्रमांक MP-45-ZJ-6816 को भी शासन के पक्ष में राजसात किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण तथा आवश्यक वस्तुओं के अवैध क्रय-विक्रय एवं भण्डारण की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध खनिज गतिविधियों एवं आवश्यक वस्तुओं के संबंध में नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।