लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 84 व्यक्तिओ को गिरफ्तार कर अस्थाई जेल भेजा गया
रतलाम। दिनांक 9-4-21 से जिला रतलाम में सम्पूर्ण लॉक डाउन प्रभाव शील है, परंतु देखने मे आया है की कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल कर लॉक डाउन का उलंघन कर रहे है व साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं व अन्य लोगो के स्वस्थय को खतरे मे डाल रहे है । जबकी कोविड -19 बीमारी को डब्ल्यु एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है एवं न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम द्वारा आदेश क्रमाक 4095/आर-2/एडीएम/2020 दिनांक 26.08.2020 पारित कर रतलाम शहर मे धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागु की गई है । जिसके अंतर्गत मास्क का उपयोग व सोश्ल डिस्टेन्सिंग को अनिवार्य किया गया है ।
परंतु फिर भी कुछ लोगो द्वारा नियमो की अंदेखी कर मस्का व सोश्ल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं कर लोक स्वस्थ्य को खतरे मे डाल रहे है, अत: इस दिशा मे कठोर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए लॉक डाउन का उल्लंघन कर धारा 144 जा0फ़ौ0 के आदेश के उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध ढ्ढक्कष्ट की धारा 188 व मास्क का उपयोग न करने वालो व्यक्तिओ के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर खुली जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है ।
इस प्रकार आज दिनांक 17-5-21 को कुल 13 व्यक्तिओ/प्रतिष्ठानो के विरुद्ध धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत कुल 9 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है, जो निम्नानुसार है –
थाना औधोगिक क्षेत्र जावरा अंतर्गत आरोपी विनोद श्रीमाल निवासी जावरा द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर खाचरोद नाका जावर स्थित पार्थ एलेक्ट्रोनिक दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 282/21 धारा 188,269,270 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना ताल अंतर्गत आरोपी शुभाम पिता कन्हैयालाल निवासी माहिदपुर रोड द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर किराना दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 223/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना ताल अंतर्गत आरोपी 1. प्रकाश पिता रामलाल बालई 2. गोवर्धन पिता पीरू जी 3. बद्रि लाल गायरी पिता बगदू गायरी 4. जालम सिंह पिता फतेह सिंह निवासी ग्राम खारवा कला द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर क्वारटिन सेंटर ग्राम पंचायत भवन ताल को छोड़ कर बिना अनुमति के बाहर जाने पर आरोपीओ के खिलाफ अपराध क्रमांक 222/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना ताल अंतर्गत आरोपी नितेश कुमार पिता हीरा लाल जैन निवासी ताल द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर कपड़े की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 221/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
थाना ताल अंतर्गत आरोपी बाबू पिता बागदी राम निवासी ग्राम कोटा कराडिया 2. विजय पिता बाबू लाल निवासी ग्राम कोटा कराडीय थाना ताल द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर शादी के कार्यक्रम मे अधिक संख्या मे महनमानों को इका कर कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन किया गया अत: आरोपीओ के खिलाफ अपराध क्रमांक 220/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया । थाना ताल अंतर्गत आरोपी कुलदीप पिता छोटे लाल खटीक निवासी ग्राम मंडावल द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर मांस , मटन की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 219/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया । थाना ताल अंतर्गत आरोपी जगदीश पिता फूल चन्द्र निवासी ग्राम मंडावल द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर सब्जी की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 219/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया । थाना दीन दयाल नगर अंतर्गत आरोपी नागेश्वर पिता नाना लाल मुनिया निवासी राम नगर रतलाम द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर तेरवी के कार्यक्रम मे अधिक लोगो की भीड़ इकी करना पाया गया जिसके खिलाफ अपराध क्रमांक 292/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
थाना जावरा शहर अंतर्गत आरोपी धीरज पिता शंकर लाल उपाध्याय निवासी लाला गली जावरा द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के आदेश का उल्लंघन कर लाला गली स्थित शिवम नमकीन नाम की दुकान खोल कर लोगों की भीड़ लगाकर बिक्री करता पाया गया जिसके खिलाफ अपराध 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया ।
लॉक डाउन मे बिना किसी वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 84 व्यक्तिओ को गिरफ्तार किया जाकर अस्थाई जेल मे निरुद्ध किया गया है ।
मास्क का उपयोग न करने वालो के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 153 व्यक्तिओ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समन शुल्क वसूला गया है एवं मास्क का वितरण भी किया गया है ।
मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 106 व्यक्तिओ के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है । साथ बिना कारण बाहर घूमने वालो के वाहनो के खिलाफ कार्यवाही कर वाहनो को जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है व वाहन जप्त कर न्यायालय हेतु प्रकरण बनाए जा रहे है जिंका निराकरण दिनांक 15 जून के उपरांत न्यायालय खुलने के उपरांत की मान0 न्यायालय द्वारा कोई जावेगी । कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ।