आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा निरुद्ध करने के आदेश अनुमोदित

रतलाम । जिले के दो व्यक्तियों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरुद्ध किए जाने के आदेश का राज्य शासन द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा उचित मूल्य दुकानों के राशन की अफरा-तफरी के मामलों में जिले के जावरा निवासी दीपक जैन तथा हारून छिपा को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत निरुद्ध किए जाने का आदेश जारी किया गया था।