ज्वलनशील पदार्थ व कबाड़ के व्यापारी शहर से अपने गोडाउन तत्काल हटा लें
रतलाम । रतलाम शहर में मोहन नगर व लक्कड़पीठा क्षेत्र जैसी आगजनी की घटना भविष्य में ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा नगर में कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन व दुकानें हटाये जाने की कार्यवाही के विरूद्ध षहर के 5 कबाड़ा व्यवसायियों ने कोर्ट में न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किये जाने पर पांचो कबाड़ा व्यवसायियों द्वारा अपने गोडाउन स्वंय खाली करना प्रारंभ कर दिया है।
न्यायालय में याचिका खारिज होने के बाद कबाड़ा व्यवसायी बानोबी-मोहम्मद हुसैन शेख बिरियाखेड़ी, मोहम्मद यूसुफ-मोहम्मद रफीक बिरियाखेड़ी, शांतिलाल-बुद्धाजी सुभाष नगर, अब्दुल षकूर-नाहरशाह राजेन्द्र नगर व मुबारिक खान-शकीर खान हाट की चौकी द्वारा अपने गोडाउन खाली करना प्रारंभ कर दिये है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि वर्तमान समय में कलेक्टर महोदय द्वारा ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण पर धारा 144 लागू की गई है। नगर निगम के द्वारा 6 माह पूर्व ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण करने वाले व्यापारियों को अपने गोडाउन शहर से हटाने का नोटिस जारी किये गये थे। ऐसे व्यापारी जिन्होने नोटिस जारी होने के बाद भी ज्वलनषील पदार्थ कबाड़ सेन्टर, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, लकड़ी, तेल, आयल, डीजल, गैस सिलेण्डर एवं अन्य मानव जीवन के लिये हानिकारक खतरनाक वस्तुओं के गोडाउन नहीं हटायें हैं वे शहर से तत्काल अपने गोडाउन हटा लें अन्यथा नगर निगम एक्ट के तहत चलाये जा रहे अभियान के तहत हटाया जाकर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।