रतलाम । दिनांक 09/01/22 को असामाजिक तत्वो के द्वारा थाना अलोट क्षेत्र अंतर्गत विवाद के चलते लोक संपत्ति (बिजली विभाग का इलेक्ट्रिक पॉइंट) को तोड़ने कर आग लगाने के प्रयास के साथ – साथ किराना दुकान संचालक फरियादी दीपक शर्मा पिता बाबूलाल जी शर्मा निवासी विक्रमगढ़ अलोट के साथ गाली गलोच कर दुकान पर पथराव करने की घटना घटित होने, मुकेश पिता दुले सिंह राजपूत के साथ मार पीट व मोटर साइकल की तोड़ फोड़ व अन्य संपत्तियो को तोड़ फोड़ की घनाओ के चलते थाना अलोट अंतर्गत 15 नामजद व अज्ञात 8-10 लोगो के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3/4 सहित भारतीय दंड संहिता की धारा :- 341,294,323,506,147,148 के अंतर्गत फरियादियों द्वारा रिपोर्ट करने पर कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर।
घटना पर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना कारित करने वाले आरोपीओ की धड़ पकड़ अभियान चलाया जाकर 48 घंटो के भीतर कुल 32 आरोपीओ को गिरफ्तार किया गया है ।
गिरफ्तार शुदा आरोपी : सोयब पिता इकबाल निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 2- जुबेर पिता फानुस निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 3 मुबारिक पिता लतीफ खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 4- सोयल पिता आमीन खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 5- ताज खा. पठान पिता ईनाम खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 6- अदनान पिता अहमद निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 7- शाहरुख पात अय्युब खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 8- समीर पिता मुस्ताक खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम,9- जुबेर पिता गफुर खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 10- इरसाद पिता रुस्तम खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम, 11- वाजिद पिता भूरे खा पठान उम्र 21 वर्ष निवासी दरगाह मोहल्ला अलोट,12- शाजीद पिता शकील खा निवासी विक्रमगढ अलोट जिला रतलाम व अन्य 20 आरोपी कुल 32 आरोपीओ को गिरफ्तार किया गया है । उक्त सभी आरोपीओ की गिरफ्तारी की जाकर कड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपियों से लोक संपत्ति के हुए नुकसान की वसूली की जावेगी एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गिरफ्तार शुदा आरोपीओ पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है एवं इनकी अवैध व विधि विरुद्ध स्थापित की गई संपत्ति की जानकारी प्राप्त उक्त अवैध संपत्तियो को तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी ।