रतलाम । मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 व नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 2400.00 वर्गफीट से अधिक की भवन निर्माण हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति (एनओसी) प्राप्त किये जाने के उपरांत ही नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुमति नियमानुसार प्रदान की जावेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम नगरीय क्षेत्र में रतलाम विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल रतलाम की कालोनियां तथा नगर तथा ग्राम निवेष विभाग रतलाम से स्वीकृत/अनुमोदित कालोनियों को छोड़कर नगरीय क्षेत्र रतलाम में 2400.00 वर्गफीटर से अधिक की भवन निर्माण अनुमति हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति (एनओसी) को अनिवार्य किया गया है तद् उपरान्त ही नगर निगम द्वारा भवन निर्माण अनुमति नियमानुसार प्रदान की जावेगी। नागरिक भवन निर्माण अनुमति हेतु नजूल विभाग की अनापत्ति (एनओसी) प्राप्त करें।