रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा एक संशोधित आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी है। रात्रि में बाहर से बस, ट्रेन द्वारा आने वाले यात्रियों को अपना टिकट बताने पर उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक जाने की छूट रहेगी।