अध्यादेश की मंजूरी के बाद तत्काल कार्यवाही प्रारंभ
रतलाम । मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि सशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर में ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अपने मवेशियों को सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर खुला छोड़ देते है उन पर जुर्माने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा प्रारंभ कर दी गई जिसके तहत 4 मवेशी पालकों पर 1000-1000 की राषि का जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम रतलाम द्वारा मवेशी पालकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत तैलियों की सड़क व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर मवेशी पालक सुनील राठौर, अषोक राठौर, नितिन राठौर व जगदीश राठौर द्वारा अपने मवेशियों को खुला छोडऩे पर 1000-1000 का जुर्माना किया गया यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
ऐसे मवेशी पालक जो कि रतलाम नगर की सड़कों, चौराहो, सार्वजनिक स्थानों आदि क्षेत्रों में अपने मवेशियों को खुला छोड़ेंगे तो संबंधित मवेशी पालक के विरूद्ध 1000 की राशि का जुर्माना किया जायेगा।