जावरा । न्यायालय रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा आरोपीगण (1) विशाल पिता बकुल भाई बोरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी जी-402, महोदव ग्रीन अमराईवाडी, अहमदाबाद हाल मुकाम कृष्णा कॉलोनी जावरा जिला रतलाम एवं (2) शानु उर्फ मोहम्मद शोएब पिता नासिर खां पठान, उम्र 28 वर्ष, तनजीम नगर, खजराना इंदौर हॉल मुकाम हुसैनी टेकरी, रोजाना रोड़ जावरा जिला रतलाम को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत दिनांक: 04.05.2022 को अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले के आरोप में आरोपीगण को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया है ।
न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2022 को अभियुक्तगण 1. विशाल पिता बकुल भाई बोरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी जी-402, महोदव ग्रीन अमराईवाडी, अहमदाबाद हाल मुकाम कृष्णा कॉलोनी जावरा जिला रतलाम एवं 2. शानु उर्फ मोहम्मद शोएब पिता नासिर खां पठान, उम्र 28 वर्ष, तनजीम नगर, खजराना इंदौर हॉल मुकाम हुसैनी टेकरी, रोजाना रोड़ जावरा जिला रतलाम को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000-30,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त फिरोज पिता निसार को दोषमुक्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.11.2015 को रात्रि 10:00 बजें थाना जावरा शहर पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक वाय.एस.चुण्डावत को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, सुजूकी मैक्स-100 मोटरसाईकल जिसका क्रमांक एमपी-44 बीए 1334 पर चालक विशाल तथा पिछे बैठे शानू उर्फ मो.शोएब ओर फिरोज खाद के कट्टे की थैली के अंदर पॉलिथीन में गांजा लेकर उज्जैन, उन्हेल तरफ से जावरा बोहरा बाखल ऑटो स्टेण्ड पर आने वाले है, जो वहा पर किसी तस्कर को गांजा देंगे। उक्त मुखबिर सूचना के आधार पर एन.डी.पी.एस.एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए, बोहरा बाखला चौराहा ऑटो स्टेण्ड पर नाके बंदी कर मोटर साईकल पर आते हुए, तीन व्यक्तियों को घेरा बंदी कर रोका तो सबसे पिछे बैठा व्यक्ति मोटर साईकल से कुद कर भाग गया तथा दो व्यक्तियो को पकड़ लिया। उनका नाम पता पुछा तो मोटर साईकल चालक ने अपना नाम विशाल तथा पिछे बैठा व्यक्ति ने शानू उर्फ मो.शोएब खान बताया तथा मोटर साईकल से कुदकर भागने वाले का नाम इन दोनो ने फिरोज पिता निसार बताया। शानू के हाथ में लिए खाद के कट्टे की थैली को चैक किया तो उसके अंदर नीले रंग की पॉलिथीन की थैली में गांजा भरा होना पाया गया, जिसका थैली सहित तौल करने पर 03 किलों गांजा होना पाया। मौके पर उक्त दोनो आरोपीगण से मोटरसाईकल तथा 03 किलों गांजा जप्त किया जाकर उन्हे गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर सहायक उपनिरीक्षक वाय.एस.चुण्डावत द्वारा तीनों आरोपीगण के विरुद्ध एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/20 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 25/01/2016 को माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 04.05.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण विशाल एवं शानू उर्फ मो.शोएब को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था तथा अभियुक्त फिरोज पिता निसार के विरुद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए, उसे दोषमुक्त किया गया।