अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करने वाले पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये जुर्माना

जावरा । न्यायालय: न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा आरोपीगण: 1. सुरेश पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम रोजाना जिला रतलाम एवं 2. लक्ष्मीनारायण पिता नाथुराम पाटीदार उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम रोजाना जिला रतलाम को अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी करने के आरोप में धारा 8/15 25, 29 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत निर्णय दिनांक: 13.05.2022 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.2022 को अभियुक्तगण 1. सुरेश पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम रोजाना जिला रतलाम 2. लक्ष्मीनारायण पिता नाथुराम पाटीदार उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम रोजाना जिला रतलाम को धारा 15सी एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000-1,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 में 2000-2000/- व 146/196 में 1000-1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त प्रकाश पिता ईश्वरलाल पाटीदार निवासी ग्राम सोहनगढ़ को दोषमुक्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.08.2013 को थाना कालुखेडा पर शाम 06:30 बजें थाने पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक मो.अयुब खान को मुखबीर द्वारा मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रोजाना का सुरेश पाटीदार उसके टेऊऊक्टर ट्रऊाली ट्रेक्टर नं.सीपीयू-8552 एचएमटी से ग्राम सोहनगढ वाले प्रकाश पाटीदार से डोडा चूरा खरीदकर डोडा चूरे को बोरे ट्रेक्टर ट्रॉली में भर कर रोजाना से मुन्डलाराम होते हुये होरी हनुमान तरफ से किसी बाहरी तस्कर को देने जानेे वाला है। उक्त सूचना पर से मय फोर्स पंचानो के मो.अयुब खान द्वारा मुखबीर सूचना स्थान मुंडलाराम-भैसाना के बीच मार्ग पर बने सगस बावजी के सामने घेरा बंदी कर उक्त नम्बर टेक्टर को मय ट्राली व चालक सहित पकड़ा। चालक से अपना नाम पुछा तो उसने सुरेश पाटीदार बताया। ट्रेक्टर ट्राली में तिरपाल को हटा कर देखा तो उसके अंदर टाट के तीन बोरो में तथा एक प्लास्टीक के कट्टे में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला। जिनका तौल करने पर कुल 86 किलो होना पाया गया। आरोपी सुरेश से मौके पर ही पुछताज करने पर उसने बताया कि उक्त मादक पदार्थ डोडा चूरा वह प्रकाश पिता ईश्वरलाल पाटीदार निवासी ग्राम सोहनगढ़ से खरीदकर लाया। आरोपी सुरेश के कब्जे से उक्त मादक पदार्थ डोडा चूरा मय टेक्टर व ट्रऊाली के जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके व प्रकाश के विरुद्ध थाने पर एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/15, 25,39 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 17/06/2015 को अभियुक्त प्रकाश को गिरफ्तार किया गया तथा टेक्टर क्र.सीपीयू-8552 एचएमटी के रजिस्टेऊऊशन की जानकारी आरटीओ कार्यालय से प्राप्त करके उक्त नम्बर का टेक्टर आरोपी सुरेश के पिता लक्ष्मीनारायण रजिस्टर्ड होना पाए जाने से लक्ष्मीनारायण को दिनांक 03/08/2015 को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 20/08/2015 को माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 13.05.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण सुरेश एवं लक्ष्मीनारायण को दोषसिद्ध किया गया था तथा अभियुक्त प्रकाश के विरुद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए, उसे दोषमुक्त किया गया।

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