रतलाम । न्यायालय श्री अरूण कुमार खरादी विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रतलाम जिला रतलाम म.प्र. द्वारा आरोपी जसविन्दर सिंह पिता दिलबाग सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी गांव बापा तहसील रादौर जिला जमनानगर, हरियाणा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है । उक्त मामले की पैरवी सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट), जिला रतलाम द्वारा की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- पुलिस थाना जीआरपी जिला रतलाम के विशेष प्रकरण क्रमांक 08/2019 में माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) श्री अरूण कुमार खरादी द्वारा आज दिनांक 19.05.2022 को पारित अपने निर्णय में जसविन्दर सिंह उम्र 43 वर्ष को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15(बी) में दोषसिद्ध पाते हुऐ 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 5,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुश्री सीमा शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) के द्वारा बताया गया कि थाना जीआरपी पर पदस्थ उपनिरीक्षक संतोष केरकट्टा को दिनांक 22.10.2019 को शाम 06:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की लोवर एवं आधी आस्तिन की टीशर्ट पहने होकर रतलाम रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 4 पर मेघनगर छोर की तरफ नेम बोर्ड के पास एक काले रंग का बेग लिए बैठा है और उस बेग में अवैध डोडाचूरा है। सूचना पर विश्वास कर उपनिरीक्षक संतोष केरकट्टा ने दो स्वतंत्र साक्षियों को बुलवाया तथा इन साक्षियों एवं पुलिस बल आरक्षक रूपेन्द्र भदौरिया, आरक्षक धर्मेन्द्र तिगुनायक को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुचे, जहॉ मुखबिर द्वारा दी गई सूचना अनुसार व्यक्ति मिला जिससे नाम व पता पूछा तो उसने जसविन्दर होना बताया। उसके बेग की तलाशी लेने पर उसमें 10 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा भरा मिला। जिसे जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा मौके की अन्य कार्यवाही कर वापस थाने पर आकर अपराध क्रमांक 172 दिनांक 23.10.2019 पर प्रथम सूचना दर्ज की।
विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 19.12.2019 को विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायालय रतलाम द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।