अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये जुर्माना

जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2022 को अभियुक्त कचरुखान पिता अमीर खान, उम्र 57 वर्ष, निवासी गरोडा थाना भावगढ जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एवं अभियुक्त इशुबखान पिता कचरुखान निवासी ग्राम गरोडा, जिला मंदसौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक-28.11.2013 को थाना कालुखेडा पर पदस्थ निरीक्षक आई.के.जैन को जरीये टेलिफोन द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मार्शल जीप जिसका नम्बर एमपी14एच1545 तेज गति से अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रही है जिसमें दो व्यक्ति बैठे है जो रानीगांव फन्टे से नवेली गांव की तरफ कच्चे रास्ते पर पलटी खा गई है, उक्त सूचना पर से निरीक्षक आई.के.जैन मय फोर्स पंचानों के घटनास्थल पर पहुंचे जहा पर एक वाहन क्रं एमपी14एच1545 जीप उलटी हुई पड़ी हुई थी मौके पर कोई नही मिला, वाहन को सीधा करवाया जाकर, जीप की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर 10 बोरे प्लास्टिक में एवं 06 टाट बोरों में अवैध मादक पदार्थ पीसा हुआ डोडाचुरा भरा होना पाया गया, उक्त 16 बोरों का मौके पर तोल करते कुल वजन 06 क्विंटल 31 किलो 900 ग्राम होना पाया। तथा जीप की अगली सीट पर एक काले रंग की जरकीन मिली, जिसमें दाहिने जेब में एक आधार कार्ड इशुबखान पिता कचरुखान निवासी ग्राम गरोडा जिला मन्दसौर एवं बैंक लोन के किश्त की रसीद कचरु खान निवासी गरोडा की मिली। मौके पर ही उक्त मादक पदार्थ एवं वाहन को एवं उसमें मिलें दस्तावेजों को जप्ती की कार्यवाही कर थाना कालुखेडा पर आरोपीगण इशुबखान एवं कचरुखान के विरुद्ध विरुद्ध धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान दिनाक 14.06.2015 को तत्कालिन थाना प्रभारी आलोट ए.एस. राठौर द्वारा आरोपी इशुब को गिरफ्तार किया गया उससे पुछताछ करने पर उसने बताया था कि 16 बोरे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा वह अपने पिता कचरु खान के साथ भरकर लाया था, वाहन उसके पिताजी चला रहे थे और वह साईड में बैठा था, वाहन उसके पिताजी के नाम का है। आरोपी कचरु खान को भी दिनांक 10.12.2015 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के दौरान वाहन क्रं.एमपी14एच1545 जीप के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 01.07.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी कचरुखान को दोषसिद्ध किया गया तथा अभियुक्त इशुबखान के विरुद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए, उसे दोषमुक्त किया गया।अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रुपये जुर्माना
जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2022 को अभियुक्त कचरुखान पिता अमीर खान, उम्र 57 वर्ष, निवासी गरोडा थाना भावगढ जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एवं अभियुक्त इशुबखान पिता कचरुखान निवासी ग्राम गरोडा, जिला मंदसौर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक-28.11.2013 को थाना कालुखेडा पर पदस्थ निरीक्षक आई.के.जैन को जरीये टेलिफोन द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मार्शल जीप जिसका नम्बर एमपी14एच1545 तेज गति से अवैध मादक पदार्थ लेकर जा रही है जिसमें दो व्यक्ति बैठे है जो रानीगांव फन्टे से नवेली गांव की तरफ कच्चे रास्ते पर पलटी खा गई है, उक्त सूचना पर से निरीक्षक आई.के.जैन मय फोर्स पंचानों के घटनास्थल पर पहुंचे जहा पर एक वाहन क्रं एमपी14एच1545 जीप उलटी हुई पड़ी हुई थी मौके पर कोई नही मिला, वाहन को सीधा करवाया जाकर, जीप की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर 10 बोरे प्लास्टिक में एवं 06 टाट बोरों में अवैध मादक पदार्थ पीसा हुआ डोडाचुरा भरा होना पाया गया, उक्त 16 बोरों का मौके पर तोल करते कुल वजन 06 क्विंटल 31 किलो 900 ग्राम होना पाया। तथा जीप की अगली सीट पर एक काले रंग की जरकीन मिली, जिसमें दाहिने जेब में एक आधार कार्ड इशुबखान पिता कचरुखान निवासी ग्राम गरोडा जिला मन्दसौर एवं बैंक लोन के किश्त की रसीद कचरु खान निवासी गरोडा की मिली। मौके पर ही उक्त मादक पदार्थ एवं वाहन को एवं उसमें मिलें दस्तावेजों को जप्ती की कार्यवाही कर थाना कालुखेडा पर आरोपीगण इशुबखान एवं कचरुखान के विरुद्ध विरुद्ध धारा-8/15 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान दिनाक 14.06.2015 को तत्कालिन थाना प्रभारी आलोट ए.एस. राठौर द्वारा आरोपी इशुब को गिरफ्तार किया गया उससे पुछताछ करने पर उसने बताया था कि 16 बोरे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा वह अपने पिता कचरु खान के साथ भरकर लाया था, वाहन उसके पिताजी चला रहे थे और वह साईड में बैठा था, वाहन उसके पिताजी के नाम का है। आरोपी कचरु खान को भी दिनांक 10.12.2015 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के दौरान वाहन क्रं.एमपी14एच1545 जीप के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 01.07.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी कचरुखान को दोषसिद्ध किया गया तथा अभियुक्त इशुबखान के विरुद्ध आई हुई साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुए, उसे दोषमुक्त किया गया।

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