होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन ईकाईयों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरतनी होगी सावधानियां
देवास |कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने आज मल्हार स्मृति मंदिर में होटल संचालकों की बैठक ली । बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा की विभिन्न नियमों के साथ होटल का संचालन किया जाना है । यदि कोई होटल संचालक नियमों का उल्लंखन करता पाया जाता है,तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी कन्टेनमेंट क्षेत्र में कोई कर्मचारी निवास करता है उसे किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। बैठक में एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी एसडीएम प्रदीप सोनी निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान उपस्थित थें।
बैठक में एडीएम नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा होटल संचालकों को बचाव के नियम एवं होटल संचालन की शर्ते बतायी गई। जिसमें थर्मल स्केनिंग होना आवश्यक स्टाफ व अतिथियों के फेस मास्क होना आवश्यक होगा तभी होटल में प्रवेश की अनुमति देनी होगी।
आयुक्त विशालसिंह चैहान द्वारा होटल संचालकों को निर्देशित किया कि आप अपना होटल एवं उपयोग की चीजें प्रतिदिन सेनेटाईज करेगें तथा होटल प्रबंधन अपने होटल के अंदर एवं बाहर जनसमुदाय जैसी भीड़ इकट्ठी नहीं करेगे। सामाजिक दूरी का पालन करेगें एवं करवायेगे तथा कार्य करने वाले कर्मचारी या कंटेनमेंट एरिया का नहीं है इस हेतु होटल संचालक स्व घोषणा पत्र फार्म संबंधित से भरवाना सुनिश्चित करेगें जिसका रिकार्ड रखना आवश्यक होगा। सभी संचालकों को नियमों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिये एवं नियमों की अव्हेलना करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।