अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड

रतलाम। न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 16.12.2022 को अभियुक्त दषरथसिंह पिता गोवर्धनसिंह सिसौदिया उम्र 26 साल नि. ग्राम पाटन थाना आलोट जिला रतलाम म.प्र. को धारा 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 366 में 5 वर्ष कठोर करावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं भादसं. की धारा 363 सहपठित धारा 3(2)(वीए) एससी एसटी एक्ट मे 3 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जीपी घाटिया एवं प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना आलोट पर दिनांक 26.12.2017 उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 25.12.2017 की रात में सह परिवार खाना खाकर सोया था। जब सुबह उठके देखा कि बडी लडकी अभियोक्त्री उम्र 16 साल घर के अंदर नहीं दिखी। मैंने व मेरी पत्नी ने आस-पडोस में तलाष किया तथा रिष्तेदारी में फोन लगाकर तलाष किया पता नहीं चला। अभियोक्त्री मुझे बताती थी कि गांव पाटन का दषरथसिंह जब में स्कूल जाती हूं तब मुझसे बात करता है। मुझे इस बात की आषंका है कि मेरी लडकी अभियोक्त्री को पाटन का दषरथसिंह बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट करता हूं।
फरियादिया की उक्त सूचना पर से थाना आलोट जिला रतलाम द्वारा अभियोक्त्री के गुम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 676/2017 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 02.01.2018 को पुलिस द्वारा आरोपी दषरथ के कब्जे से अभियुक्त्री को दस्तयाब किया गया। थाना आलोट पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि मैं आरोपी दषरथसिंह पिता गोवर्धनसिंह सिसोदिया राजपूत नि. पाटन को सालभर पहले से जानती हूं। साल भर पहले में छुट्टियों में आरोपी के खेत पर मजदूरी करने गई थी। उसके बाद से मैं आरोपी दषरथसिंह को जानने लगी और मेरी बातचीत उससे होती थी। मेरे घर वालों ने मुझे आरोपी दषरथसिंह से बात करने से मना भी किया था। इस कारण से कुछ समय से मैं अभी स्कूल नहीं जा रही थी घर पर ही थी। दिनांक 25.12.2017 को दोपहर में मुझे आरोपी मिला था और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। आज रात को तीन बजे तुम्हारे घर के पास चौराहे पर मिलना मैं तुम्हे लेकर यहां से चला जाउंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। बाद में दिनांक 25.12.2017 को रात में मेरे परिवार के साथ मैंने खाना खाया और सभी सो गये। रात करीब 03 बजे सभी घर वालों के सोने के बाद मैं घर से अकेले चुपचाप निकली और घर के पास चौराहे पर गई वहां पर मुझे आरोपी दषरथसिंह मिला और वह मुझे बोला कि मेरे साथ चल मैं तुझसे शादी करूंगा। मैं उसके बहकावे में आकर उसके साथ चली गई। आरोपी मुझे इंदौर, उज्जैन घुमाता हुआ हैदराबाद लेकर गया और वहां पर मुझे पत्नी बनाकर झोपडी में रखा। हैदराबाद में मुझे जहां रखा था वह जगह मुझे याद नहीं है और मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये मैंने उसे मना भी किया तो उसने कहा कि तू मेरी पत्नी है। आरोपी दषरथसिंह को पता चला कि पुलिस हमें ढूढने हैदराबाद आ रही है तो वह पुलिस वाले के आने के पहले ही मुझे हैदराबाद से लेकर आज आलोट लाया और मुझसे कह रहा था कि मैं तुझे तेरे घर के पास छोड दूंगा। तू चली जाना और किसी से कुछ बताना मत वरना मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। रेलवे स्टेषन पर मुझे मेरे मम्मी पापा और पुलिस वाले मिले और मुझे व आरोपी दषरथसिंह को लेकर थाने पर आये। आरोपी दषरथसिंह मुझे शादी करने का बोलकर बहलाफुसलाकर भगाकर ले गया था व मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये।
विवेचना के दौरान अभियुक्त रवि को दिनांक 02.01.2018 गिरफ्तार किया गया आरोपी दषरथ राजपूत जाति का होकर सामान्य वर्ग का होने से एवं पीडिता अनुसूचित जाति की सदस्य होने से आरोपी के विरूद्ध एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत विवेचना की गई तथा आवश्यक विवेचना उपरंात अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2),506 भादवि 5एल/6 पोक्सो एक्ट 3(2)(वी) एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त दषरथ के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.12.2022 में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दषरथसिंह को दोषसिद्ध किया गया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।