गेहूं, चना, सरसों, मसूर एवं अलसी का फसल बीमा कराने का अंतिम मौका, 31 दिसम्बर तक ना चूके किसान

रतलाम । किसान भाईयों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 रबी फसल गेहूं, चना, सरसों, मसूर एवं अलसी का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2022 है। शासन द्वारा फसल बीमा कराने हेतु जिले में गेहूं फसल हेतु 426, चना 127, एवं सरसों के 30 पटवारी हल्के अधिसूचित किये गये है। पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं, चना, सरसों बीमा कराने हेतु गेहूं की प्रीमीयम राशि 810 रू. प्रति हैक्टेयर, 525 रू. प्रति हैक्टेयर चना, एवं 315 रू. प्रति हैक्टेयर सरसों का बीमा प्रीमियम निर्धारित है। तहसील एवं जिला स्तर पर अलसी जिसकी प्रीमीयम राशि 315 एवं मसूर 384 रू. प्रति हैक्टेयर रखी गई है।
ऋणी एवं अऋणी कृषक अपनी फसल क्षति की नुकसानी हेतु बैंको में संपर्क कर फसल बीमा अवश्य करवाये। अऋणी कृषको को फसल बीमा कराने हेतु आधार कार्ड, बुवाई प्रमाण पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका आदि प्रस्तुत करें। यदि फसल बीमा में किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योंरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि अधिकारी तहसील रतलाम हेतु श्री ओमकार अजनार मो.न. 8827902519, तहसील आलोट हेतु श्री मनीष प्रजापति 8223064927, तहसील ताल हेतु श्री मोहनलाल निनामा मो.न. 9993824052, तहसील जावरा हेतु श्री विनोद प्रजापति मो.न. 9691739373, तहसील पिपलौदा हेतु श्री बापूलाल भगोरा 8120519327, तहसील सैलाना हेतु श्री राजेद्र मेहता 8109515217, तहसील बाजना हेतु श्री फतेहसिंह चारेल 7879754743, एवं तहसील रावटी हेतु श्री पूनमचंद भाभर 7354119904 से सम्पर्क कर बीमा संबंधी समस्याओं का निराकरण करा सकते है तथा अधिक जानकारी लेने हेतु सम्पर्क कर सकते है।
उल्ल्लेखनीय है कि गत दिवस दिशा समिति की बैठक में सांसद श्री गुमानसिंह डामोर द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों को फसल बीमा हेतु प्रोत्साहित किया जाए, इसका अधिक से अधिक प्रचार मैदानी अमला किसानों के मध्य करें जिससे किसान को प्राकृतिक आपदा के समय उसकी नुकसानी की भरपाई बीमे के माध्यम से हो सके।

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