आगर-मालवा | आबकारी दल द्वारा आज रविवार को प्राप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एक व्यक्ति से 24 हजार 500 रुपए अनुमानित लागत की 63 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। उक्त आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेष आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क (2)के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी के निर्देषन में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त आगर द्वारा मय आबकारी बल के रोड़ गष्त के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर चिन्हित स्थान पर पहुंचकर नाकाबंदी कर मोटरसाईकिल वाहन एचएफ डिलक्स एमपी 42 एमएच 2858 की विधिवित्् तलाषी लेने पर आरोपी रामदयाल पिता पूनमचंद्र निवासी बड़ा गवलीपुरा आगर से दो बोरों में रखी 07 गत्ते की पेटियों में प्रति पेटी 50 नग कुल 350 नग देषी मदिरा प्लेन (180 एमएल प्रति नग )सीलबंद भरे हुए पाए गए। जिसकी कुल मात्रा 63 बल्क लीटर है, को जप्त किया गया।
कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जितेन्द्र कुमार अलावे, आबकारी उप निरीक्षक सुरेशसिंह रघुवंषी, आबकारी आरक्षक सुरेंद्र कुमार वर्षी का सहयोग रहा।