अवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

रतलाम । न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2023 को अभियुक्त छगन पिता फणिया मईडा नि. ग्राम नेगडिया थाना दानपुर राजस्थान, को धारा 5(एल)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 366 में 5 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना सरवन पर दिनांक 09.02.2020 को उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 26.12.2020 की बात है, मैं और मेरी पत्नी घर पर ही थे तभी मेरी नाबालिग लडकी (उम्र 13 साल) दोपहर करीब 01 बजे घर से सरवन हाटबाजार का बोलकर घर से गई थी जो रात तक घर वापस नहीं आई तो मैंने और मेरे बडे लडके ने मेरी नाबालिग लडकी को आसपास व रिष्तेदारों में तलाष किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब मैं और मेरा परिवार जयपुर मजदूरी करने के लिये गये थे तब मेरी लडकी पर आरोपी छगन पिता फणिया मईडा नि. ग्राम नेगडिया थाना दानपुर राजस्थान गलत नजर रखता था। इसलिये मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग लडकी को आरोपी छगन पिता फणिया मईडा नि. ग्राम नेगडिया थाना दानपुर राजस्थान का अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। आज तक मैंने अपनी नाबालिग लडकी व आरोपी छगन की तलाष की लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर आज दिनांक को अपनी पत्नी और बडे लडके को लेकर थाने पर रिपोर्ट लिखाने आया हूं। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जावे।
फरियादी की उक्त सूचना पर से थाना सरवन जिला रतलाम द्वारा अपराध क्रमांक 26/2020 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363 के अंतर्गत आरोपी छगन के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 09.02.2020 को पुलिस द्वारा आरोपी छगन के कब्जे से अभियुक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने थाना सरवन पर उपस्थित होकर अपने कथन में बताया कि आज से करीब डेढ महीने पहले मैं अपने दादा और अपनी बाई को सरवन के बाजार में जाने का बोलकर घर से गई थी। सरवन में पैलेस रोड पर मुझे मेरी जान पहचान का नेगडिया दानपुर वाला आरोपी छगन पिता फणिया मईडा मिला जो मुझे शादी करने का कहकर बस में बैठाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया था और वहीं पर हम दोनों एक खेत पर मजदूरी करते थे और वहीं पर रहते थे। मुझे वह जगह नहीं मालूम जहां हम मजदूरी करते थे। वहां पर आरोपी छगन ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर कई बार मेरे साथ बलात्कार (खोटा काम) किया। फिर मुझे शादी करने का कह कर छगन अपने साथ उसके घर ग्राम नेगडिया ले आया था। जहां से पुलिस मुझे थाने पर ले आई।
विवेचना के दौरान अभियुक्त छगन को दिनांक 09.02.2020 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरंात अभियोग पत्र धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376(2)(जे), 506, 344 भादवि 5एल/6, 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त छगन के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.01.2022 में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त छगन को दोषसिद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।

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