रतलाम 03 फरवरी 2023। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के पात्र हितग्राहियों को उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शासन द्वारा ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
उद्यम योजना में केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु लाभ दिया जाएगा। इस योजना में केवल पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजना एवं सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है जिसमें आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो।
इसी तरह स्वरोजगार योजना का लाभ सभी प्रकार के नवीन स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। योजना में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाएं, योजना हेतु आयु सीमा 18 से 55 वर्ष, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं हो। विस्तृत जानकारी पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पुराना कलेक्ट्रेट परिसर प्रथम मंजिल रतलाम से संपर्क कर प्राप्त सकते हैं।