सैलाना । न्यायालय श्री अभिषेक सोनी जेएमएफसी प्रथम श्रेणी सैलाना द्वारा आरोपी मोहम्मद मकबुल पिता मकसूद खान उम्र 42 साल निवासी नया नगर तहसील जावरा जिला रतलाम को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 6 माह का जुर्माना से दंडित किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनिलसिंह खेर द्वारा बताया गया कि दिनांक 12-01-2015 को फरियादी आदित्य पिता लक्ष्मीकांत उपाध्याय निवासी शिवगढ़ ने राजापुरा माताजी में पुलिस को देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई की में शिवगढ़ रहता हुॅ ड्राइवरी करता हुॅ में मेरा लोडिंग वाहन एमपी 43 जी 1470 को लेकर राजापुरा माताजी से सेठ संजय के यहॉ कपास भरकर ले जाने के लिये संजय जैन के यहॉ गया था। संजय जैन की दुकान के सामने गाड़ी में कपास भरवा रहा था । तभी लगभग 3ः15 बजे शिवगढ़ बाजना रोड़ तरफ से एक ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचएफ 2469 को उसका ड्राइवर तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मेरे लोडिंग वाहन को टक्कर मारकर आगे के हिस्से में नुकसान कर दिया और टु व्हीलर वाहन एमपी 43 एमए 9188 टीवीएस एक्सएल, एमपी 43 डीक्यु 5956 एवं टीवीएस कायनेटिक एमपी 43 बीसी 2482, मोटरसाईकिल बाक्सर एमपी 43 बी 6946 को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और रोड़ पर जा रहे अमरसिंह के नये ऑटो में टक्कर मारकर उसमें बैठे हुए संजुबाई, राजु, कलाबाई, कालीबाई, कुंजा, मुकेश, डोलीबाई, प्रवीण, मनीष, हकरु, तेलीबाई, गेरुलाल, सिनाबाई, प्यारीबाई, सुरता, मुकेश, बाबु को टक्कर मारकर घायल कर दिया। उक्त सुचना के आधार पर थाना शिवगढ़ पर अपराध क्रं. 10/2015 धारा 279,337,427 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया। आहतगण में से तेलीबाई, सुरता, बाबु, मुकेश, हकरु की मृत्यु होने एवं अन्य आहतगण को फैक्चर होने से धारा 338 एवं 304ए भादवि एवं 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट का इजाफा कर चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया न्यायालय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी मोहम्मद मकबुल को दोषी पाते हुए धारा 304ए में 1 वर्ष एवं 2500 रुपये जुर्माना, धारा 338 में 6 माह की सजा व 2000 रुपये जुर्माना, 337 में 01 माह का कारावास व 1000 रुपये जुर्माना, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134/187 में 1 माह व 500 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया।