जावरा। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.04.2023 को आरोपी गोरधनलाल उर्फ राधेश्याम मीणा, पिता प्रभुलाल मीणा, उम्र 36 वर्ष, निवासी धाबला, थाना नारायणगढ जिला मंदसौर म.प्र. को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 05.03.2018 को थाना औ.क्षै.जावरा पर पदस्थ सउनि जे.सी.हाडा द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित मंदसौर नीमच हाईवे भीमाखेडी पुलिया के पास नाकाबंदी कर मंदसौर तरफ से आ रहे मुखबीर सूचना अनुसार ट्रेक्टर क्रं.आरजे26आरए4613 मय ट्राली को घेराबंदी कर रोका, ओर चालक से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम गोरधनलाल पिता प्रभुलाल मीणा, निवासी ढाबला जिला मंदसौर का बताया, मौके पर ही कार्यवाहीकर्ता सउनि जे.सी.हाडा द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, ट्रेक्टर में लगी ट्रॉली की तलाशी ली, तो उसके अंदर घास के चारो के पुले के नीचे 27 कट्टों में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा कुल 5 क्विंटल 32 किलोग्राम मिला, जिसे मय ट्रेक्टर व ट्रॉली के आरोपी गोरधनलाल से जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत माननीय विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 10.04.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी गोरधन उर्फ राधेश्याम को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।