रतलाम । जिले में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दुकानों, संस्थानों में अधिक भीड़भाड़ पाई जाती है तो संचालक से 500 रुपया अर्थदंड वसूला जाएगा और आगामी 24 घंटे के लिए दुकान का संचालन भी बंद कर दिया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों पर कोई व्यक्ति बिना फेस मास्क पाया जाता है तो उस पर 100 का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। दुकानदारों तथा दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों हो या दुकान पर सामान लेने आने वाले ग्राहक में से अगर कोई भी बिना फेस मास्क पाया जाता है तो दुकानदार पर 250 रुपए से 500 रुपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या दुकानदार से राशि वसूली के लिए नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी एवं नगरीय निकायों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एवं पुलिस विभाग के निरीक्षक, उपनिरीक्षक, उच्च श्रेणी पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्पाट फाइन करने में सक्षम होंगे।