रतलाम 4 मई । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 5 मई शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौश्त विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।
निगम आयुक्त श्री ए.पी.एस. गहरवार ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।