25 जुलाई को विशेष लोक अदालतों का आयोजन होगा

रतलाम । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री शोभा पोरवाल के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय रतलाम तथा तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना तथा आलोट में आयोजित होंगी।
आठ खंडपीठों का गठन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री साबिर अहमद खान ने बताया कि लोक अदालत के लिए आठ खंडपीठों का गठन किया गया है जिनमे रतलाम में 3, जावरा एवं आलोट में 2-2, तथा सैलाना में 1 खंडपीठ गठित कर अधिवक्ता संघ से प्राप्त सूची अनुसार अधिवक्ता सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई है । जिला न्यायालय रतलाम तथा जावरा, आलोट एवं सैलाना तहसील न्यायालयों में खंडपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय रतलाम के लिए गठित खंडपीठ में जो पीठासीन अधिकारी रहेंगे उनमें प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री हितेंद्र कुमार मिश्रा, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार दक्षणी तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 श्री अजयसिंह सम्मिलित हैं। इसी प्रकार तहसील न्यायालय जावरा के लिए गठित खंडपीठ में जो पीठासीन अधिकारी रहेंगे उनमें प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावरा श्री राजीव के. पाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 जावरा श्रीमती नमिता बौरासी शामिल है।
तहसील न्यायालय आलोट के लिए गठित खंडपीठ में जो पीठासीन अधिकारी रहेंगे उनमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट श्री वंदन मेहता तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 आलोट श्री विक्रमसिंह डाबर शामिल है। इसी तरह तहसील न्यायालय सैलाना के लिए गठित खंडपीठ में जो पीठासीन अधिकारी रहेंगे उनमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 श्रीमती सपना भारती कतरोलिया शामिल है।
लोक अदालत में समस्त प्रकार के न्यायालयों में लंबित राजनीमा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निरराकरण हेतु बीमा कम्पनी, अधिवक्तागणों एवं न्यायाधीशगणों की बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा की गई है। खण्डपीठों में कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समस्त कार्यवाही आनलाईन की जाएगी एवं सभी शासकीय/वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा जारी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। समस्त आम जनता से अपील की गई है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु खण्डपीठों के समक्ष स्वयं या अपने अधीवक्तागणों के माध्यम से आनलाईन आवेदन उपस्थित होकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा अपने विवादों का निराकरण करवाकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठाएं।