रतलाम 31 मई 2023। शहर में 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। शहर के महाराजा सज्जन सिंह की प्रतिमा के पास उपस्थित श्रमिक संवर्ग को तंबाकू के खतरों के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर नरेश चौहान नोडल अधिकारी राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम दंत रोग चिकित्सक द्वारा बताया गया कि तंबाकू उत्पादों के उपयोग से कैंसर उच्च रक्तचाप , स्ट्रोक , नपुंसकता , गैंग्रीन आदि रोगों के होने की आशंका होती है, इसलिए तंबाकू का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए ।
उदबोधन के दौरान मार्ग में दूध विक्रयकर्ता व्यक्ति ने रूककर अपनी जेब में रखे पाउच गुटखा निकालकर समाजसेवियों को सुपुर्द करते हुए तम्बाकू छोडने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने तम्बाकू छोडने का संकल्प लिया । रैली के पूर्व दो बत्ती चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई गई । रैली का शुभारंभ रोगी कल्याण समिति सदस्य श्री गोविंद काकानी, मध्यप्रदेश कैंसर सोसायटी के आजीवन सदस्य श्री अशोक अग्रवाल, उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती संध्या शर्मा , वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीप व्यास , जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री रत्नेश विजयवर्गीय, जिला चिकित्सालय के आरएमओ एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉ नरेश चौहान , शिक्षक श्रीमती सीमा अग्निहोत्री, मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन की श्रीमती मीना जैन, स्वास्थ विभाग के मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया , डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमती सरला वर्मा, व्याख्याता श्री अशोक मेहता , प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सविता बहन राजेन्द्र पोरवाल , आरती दीदी, सोनु दीदी एवं अन्य समाजसेवीजनों, सेजावता हाई स्कूल की प्राचार्य श्रीमति विनिता ओझा , वरिष्ठ शिक्षाविद बगदीराम मदेल , फिजिथेरेपिस्ट डॉ. फातिमा , डॉ. बुरहानुददीन , लायंस क्लब के श्री दिनेश कुमार , डीआरसीसी के प्रभारी डॉ. आनंद कतरकर , खुशी एक पहल से अमन माहेश्वरी , भूपेन्द्र गेहलोत , कला पथक दल आदि की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर किया गया।
रैली महाराजा सज्जन सिंह की प्रतिमा के पास से प्रारंभ होकर जिला चिकित्सालय पर समाप्त हुई । रैली में आरोग्यं नर्सिंग कॉलेज बंजली के नर्सिंग प्रशिक्षु एवं बड़ी संख्या में आमजन एवं समाजसेवी उपस्थित रहे । विेजेता ट्रेवल्स के संचालक श्री मुदडा, श्री रामरतन राठौर का विशेष सहयोग रहा। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि जिले में तम्बाकू निषेध पखवाडा का आयोजन 31 मई से 15 जून तक किया जाएगा । इस वर्ष की थीम ‘’ WE NEED FOOD NOT TOBACCO’ निर्धारित की गई है। कोटपा कानून की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है । धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है ।
धारा 6 (अ) के अनुसार अवयस्कों को तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 6 (ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध है । धारा 7 के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी विर्नीदिष्ट चेतावनी अनिवार्य रूप से अंकित होना प्रावधानित है। नशा मुक्ति के लिए परामर्श सेवाऐं प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18002330175 अथवा 08046110007 पर संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए जिला चिकित्सालय में मनोरोग चिकित्सक डॉ. निर्मल जैन से संपर्क कर निशुल्क परामर्श एवं उपचार प्राप्त कर सकते हैं ।