अवैध नल कनेक्शन कर संबंधित द्वारा की जा रही थी पानी की चोरी



रतलाम 27 अक्टूबर । भगवतीलाल पिता रामेश्वर (बड़नगर वाले की दुकान) एल-2 जवाहर नगर द्वारा गंगा सागर टंकी को भरने वाली मुख्य पाईप लाईन से अवैध रूप से नल कनेक्शन कर व पानी चोरी करने पर नगर निगम द्वारा 33,400/- रूपये 7 दिवस में निगम में जमा करने हेतु नोटिस जारी किया गया अन्यथा की दशा में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।
भगवतीलाल पिता रामेश्वर निवासी, एल-2, जवाहर नगर रतलाम द्वारा अपने मकान में बड़नगर वाले की दुकान के नाम से संचालित ऑरो वाटर में गंगासागर टंकी को भरने वाले निगम की मुख्य पाईप लाईन से अवैध रूप से कनेक्शन कर पानी लिया जाकर व्यवसाय किया जा रहा था, जिसे निगम द्वारा विच्छेद कर दिया गया है संबंधित द्वारा उक्त कार्य में निगम की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने एवं अवैध रूप से पानी की चौरी करने का कार्य किया गया है। उक्त कृत्य के संबंध में भवन एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण नियम 2020 के उपबंध-2 नियम 15 के अनुसार व्यावसायिक जल कर शुल्क प्रतिमाह 540/-, कुल माह 60, कुल राशि 32,400, पेनल्टी 1000/- इस तरह कुल रूपये 33,400/- निगम कार्यालय में 07 दिवस में जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया है अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।