रतलाम पुलिस ने किया फरार आरोपी के ऊपर इनाम घोषित

रतलाम। थाना आलोट के अप. क्रं. 105/2023 धारा 4,6,9 गौवंश वध प्रतिशेष अधिनियम 11 पशुक्रुरता अधिनियम 34 (2) आबकारी अधिनियम व 427,429 भा.द.वि. मे दिनांक 22.02.2023 उनि जोरावरसिंह द्वारा को मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई ट्रक क्रमांक RJ-11 GC 0020 मे गोवंश केड़े लेकर नागेश्वर उन्हैल राजस्थान तरफ से लेकर क्रुरता पुर्वक पैर बाधंकर एवं ठुसठुस कर भरकर काटने/वध हेतु गोधरा गुजरात ले जा रहै आरोपी 1 ईब्राहिम पिता हुसैन जाति पिंजारा उम्र 35 साल निवासी मदारपुरा मंदसोर 2 समीर पिता लाला मेव उम्र 19 साल निवासी बुलगड़ी मंदसोर को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दोराने विवेचना फरार आरोपी चांद मोहम्मद पिता शंकुर खां मेवाती मुस उम्र 36 साल निवासी इंदिरा कालोनी मंदसौर को दिनांक 25.02.2023 गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया। आरोपी अफजल पिता अनवर शेख मुसलमान निवासी कायमपुर थाना नाहरगढ जिला मंदसौर को दिनांक 3.6.2023 को गिरफ्तार किया गया न्यायालय पेश किया गया है शेष फरार आरोपी वकील पिता रामसिंह बंजारा निवासी रामसिंह बंजारा निवासी चापडेल थाना पारोली जिला भीडवाडा राजस्थान की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये गये लेकिन कोई सफलता प्राप्त नही हुई है।
अत: मैं सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक- 80 बी (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि जो उक्त प्रकरण फरार आरोपी वकील बंजारा पिता रामसिंह बंजारा निवासी छापडेल थाना पारोली जिला भीडवाडा राजस्थान बंदी करवाने या उसके द्वारा बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधी संगत आवश्यक शक्तियो का प्रयोग कर बंदी बनायेगा उसे रूपये 8,000/- (आठ हजार रूपये) की राशि से पुरूस्कृत किया जावेगा।

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