सत्यापित सूची पर दावे आपत्ति 2 अगस्त से 7 अगस्त तक प्राप्त किए जाएंगे

चिन्हित परिवारों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के लिए कार्रवाई, बगैर सुनवाई किसी भी व्यक्ति का नाम भी सूची से नहीं हटाए, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में दिए दिशा-निर्देश

रतलाम । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में बीपीएल परिवारों के सत्यापन उपरांत पात्र परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी किए जाने हेतु शासन द्वारा जारी शेड्यूल अनुसार कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। सत्यापन अभियान में जिन व्यक्तियों परिवारों के नाम बीपीएल सूची से हटाए गए हैं, अभियान में सूची बनाई जाकर जिन मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले हितग्राहियों को चिन्हित किया गया है उस सूची पर दावे-आपत्ति लेने का कार्य आगामी 2 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जाएगा। दावे-आपत्तियों का निराकरण 3 अगस्त से 8 अगस्त तक होगा। जिले की सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकाय कार्यालयों, उचित मूल्य की दुकानों, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत कार्यालयों, एनआईसी वेबसाईट पर सम्बंधित क्षेत्र की सूची चस्पा की जाएगी जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेगा।
इस संबंध में एक बैठक लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, तहसीलदारों, नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम सुश्री सिराली जैन, एसडीएम ग्रामीण श्री प्रवीण फुलपगारे, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री विवेक सक्सेना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिले के अन्य एसडीएम तथा अधिकारी वीसी द्वारा जुड़े थे।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा नवीन सत्यापित परिवारों को जोडऩे एवं अनुपलब्ध परिवारों को पृथक करने की समय सीमा निश्चित की गई है। इसके तहत आगामी 2 अगस्त से 7 अगस्त तक दावा-आपत्ति ली जाएगी जिसका निराकरण 3 अगस्त से 8 अगस्त की समय सीमा में होगा। शहरी क्षेत्र में एसडीएम कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार कार्यालय में दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी जिनका निराकरण भी उपरोक्त कार्यालयों में होगा।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत सभी पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डेटाबेस बेस में आधार सीडिंग कराई जाए, जो स्थानीय निकाय के माध्यम से होगी। सदस्यों के आधार नंबर पोर्टल पर सीड करने के उपरांत ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है वे अपना सही आधार नंबर एम राशन मित्र एप के माध्यम से स्वयं दर्ज कर सकते हैं। नवीन पात्रता पर्ची का प्रिंट निकालकर हितग्राही को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसके द्वारा पात्रता अनुसार राशन प्राप्त किया जा सकेगा।
कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिए कि सत्यापन अभियान में मृत, डुप्लीकेट, विवाह तथा अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन गंभीरता से किया जाए। इन हितग्राहियों का विवरण उचित मूल्य दुकानदार एवं एम राशन मित्र पोर्टल पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। हितग्राही सूची का प्रिंट निकालकर ग्राम पंचायतों, नगरीय निकाय कार्यालयों तथा उचित मूल्य दुकानों पर सुगमता से दिखाई देने वाले स्थान पर चस्पा कराया जाए। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को एनआईसी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। जिनके नाम हटाना है, उन प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्ट कर एम राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे एवं अपनी दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
बताया गया कि परिवार या हितग्राही द्वारा प्रस्तुत दावा-आपत्ति दर्ज करने एवं उसके निराकरण की अद्यतन स्थिति एम राशन मित्र एप एवं पोर्टल पर देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अनुपलब्ध परिवारों सदस्यों द्वारा निर्धारित समय सीमा में दावा-आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर उनका नाम स्वमेव डिलीट हो जाएगा। दावे-आपत्ति निराकरण के बाद पात्र अपात्र प्रकरणों का अनुमोदन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। पृथक किए गए परिवारों सदस्यों में से पात्रता संबंधी दस्तावेज निवास का प्रमाण पत्र एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने वाले परिवारों सदस्यों को पुन: नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी एवं उनको पात्रता अनुसार राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
दावे आपत्ति कार्यक्रम के तहत संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवेदन प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने कार्यालय में डेस्क लगाएं और फ्लेक्स पर जानकारी अंकित करें। कार्यालय में रजिस्टर मेंटेन होगा, जिस पर प्रत्येक दिनांक में आने वाले दावा एवं आपत्ति की जानकारी दर्ज होगी। दावे-आपत्ति वाला व्यक्ति डॉक्यूमेंट के साथ दावा अथवा आपत्ति दर्ज करा सकेगा।